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प्रमुख चिकित्सा सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस - राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की न्यूज़

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को नर्स ग्रेड-द्वितीय भर्ती 2018 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट न्यूज, Rajasthan Health Department's News, जयपुर न्यूज, Jaipur News
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Published : Aug 6, 2019, 10:26 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को नर्स ग्रेड-द्वितीय भर्ती 2018 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश अशोक गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने नर्स ग्रेड द्वितीय के 6 हजार 557 पदों पर वर्ष 2018 में भर्ती निकाली थी.

पढ़ें- बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव 7 अगस्त को जयपुर में

जिसे फरवरी 2019 में राज्य सरकार ने अलग-अलग प्रावधान कर एमबीसी वर्ग को पांच फीसदी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया. जिसके बाद इस भर्ती में एमबीसी वर्ग को आरक्षण दिया गया लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिला. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

साथ ही दूसरी तरफ अदालत ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2018 में 9 प्रश्नों के उत्तर गलत जांचने के मामले में अभिषेक चौधरी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रमुख कृषि सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को नर्स ग्रेड-द्वितीय भर्ती 2018 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश अशोक गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने नर्स ग्रेड द्वितीय के 6 हजार 557 पदों पर वर्ष 2018 में भर्ती निकाली थी.

पढ़ें- बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव 7 अगस्त को जयपुर में

जिसे फरवरी 2019 में राज्य सरकार ने अलग-अलग प्रावधान कर एमबीसी वर्ग को पांच फीसदी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया. जिसके बाद इस भर्ती में एमबीसी वर्ग को आरक्षण दिया गया लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिला. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

साथ ही दूसरी तरफ अदालत ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2018 में 9 प्रश्नों के उत्तर गलत जांचने के मामले में अभिषेक चौधरी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रमुख कृषि सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड-द्वितीय भर्ती 2018 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश अशोक गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। Body:याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने नर्स ग्रेड द्वितीय के 6 हजार 557 पदों पर वर्ष 2018 में भर्ती निकाली। फरवरी 2019 में राज्य सरकार ने अलग-अलग प्रावधान कर एमबीसी वर्ग को पांच फीसदी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया। इसके बावजूद इस भर्ती में एमबीसी वर्ग को तो आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दूसरी तरफ अदालत ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2018 में नौ प्रश्नों के उत्तर गलत जांचने के मामले में अभिषेक चौधरी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रमुख कृषि सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। Conclusion:null
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