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पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधा देने से इनकार मामले में बोले गहलोत...कहा- सरकार विचार विमर्श के बाद करेगी फैसला - राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधा देने के मामले में राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 को अवैध घोषित कर देने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस संबंध में जो भी फैसला लिया जाता है वह सरकार विचार विमर्श करने के बाद अपने स्तर पर लेती है

सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्रियों के बंगले को लेकर दिया बयान, CM Gehlot gave a statement regarding the bungalow of the Chief Ministers
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Published : Sep 4, 2019, 10:30 PM IST

जयपुर. पुलिस मुख्यालय में बुधवार को अपराध समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब पूछा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधा देने के मामले में राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 को अवैध घोषित कर दिया है. ऐसे में क्या अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आवंटित बंगला सरकार वापस लेगी.

सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्रियों के बंगले को लेकर दिया बयान

वहीं इस पर जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि यह फैसला सरकार करेगी कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला दिया जाए या नहीं दिया जाए. पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधा के मामले पर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करते हैं.

पढ़ें- झुंझुनू में धूजी धरती, 3:30 बजे महसूस हुए भूकंप के झटके

न्यायपालिका के फैसले का पालन कराया जाएगा. इसके साथ ही गहलोत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान सरकार की यह पॉलिसी है कि पूर्व मुख्यमंत्री या फिर वरिष्ठ मंत्रियों को बंगला आवंटित किया जाता है. वरिष्ठता के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री या मंत्रियों को सरकार सुविधा मुहैया कराती है. इस संबंध में जो भी फैसला लिया जाता है वह सरकार विचार विमर्श करने के बाद अपने स्तर पर लेती है.

जयपुर. पुलिस मुख्यालय में बुधवार को अपराध समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब पूछा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधा देने के मामले में राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 को अवैध घोषित कर दिया है. ऐसे में क्या अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आवंटित बंगला सरकार वापस लेगी.

सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्रियों के बंगले को लेकर दिया बयान

वहीं इस पर जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि यह फैसला सरकार करेगी कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला दिया जाए या नहीं दिया जाए. पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधा के मामले पर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करते हैं.

पढ़ें- झुंझुनू में धूजी धरती, 3:30 बजे महसूस हुए भूकंप के झटके

न्यायपालिका के फैसले का पालन कराया जाएगा. इसके साथ ही गहलोत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान सरकार की यह पॉलिसी है कि पूर्व मुख्यमंत्री या फिर वरिष्ठ मंत्रियों को बंगला आवंटित किया जाता है. वरिष्ठता के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री या मंत्रियों को सरकार सुविधा मुहैया कराती है. इस संबंध में जो भी फैसला लिया जाता है वह सरकार विचार विमर्श करने के बाद अपने स्तर पर लेती है.

Intro:जयपुर
एंकर- पुलिस मुख्यालय में अपराध समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब यह सवाल पूछा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधा देने के मामले में राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 को अवैध घोषित कर दिया है। तो क्या ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जो बंगला आवंटित किया गया है उसे सरकार द्वारा वापस लिया जाएगा। तो इस पर जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि यह फैसला सरकार करेगी कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला दिया जाए या ना दिया जाए।


Body:वीओ- पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधा के मामले पर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करते हैं। न्यायपालिका के फैसले का पालन कराया जाएगा। इसके साथ ही गहलोत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान सरकार की यह पॉलिसी है कि पूर्व मुख्यमंत्री या फिर वरिष्ठ मंत्रियों को बंगला आवंटित किया जाता है। वरिष्ठता के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री या मंत्रियों को सरकार सुविधा मुहैया कराती है। इस संबंध में जो भी फैसला लिया जाता है वह सरकार विचार विमर्श करने के बाद अपने स्तर पर लेती है।

बाइट- अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री- राजस्थान


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