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Jaipur : न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी, एक जनवरी से प्रभावी होंगी नई मजदूरी दरें

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की है. ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से लागू होगी.

CM Ashok Gehlot increased minimum wage
CM Ashok Gehlot increased minimum wage
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 28, 2023, 5:53 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को तीन बड़े महत्वपूर्ण निणर्य के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसमें पहला निर्णय न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करना है. वहीं, दूसरा निर्णय चिकित्सा शिक्षा विभाग के राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम को आवंटित 3 निर्माण कार्यों के लिए एजेंसी चार्जेज में शिथिलता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. वहीं, तीसरा पर्यटन इकाइयों का कार्य सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रावधान को मंजूरी दी है.

न्यूनतम मजदूरी दर में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरीः प्रदेश में श्रमिकों को सामाजिक संबल देने के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है . मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब अकुशल श्रमिक को 259 रुपए के स्थान पर 285 रुपए प्रतिदिन या 7410 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे. इसी प्रकार अर्द्धकुशल श्रमिक को 271 रुपए के स्थान पर 297 रुपए प्रतिदिन या 7722 रुपए प्रतिमाह, कुशल श्रमिक को 283 रुपए के स्थान पर 309 रुपए प्रतिदिन या 8034 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे.

इसे भी पढ़ें - मनरेगा में मेट की मजदूरी बढ़ी, अब मिलेंगे 240 रुपए प्रति दिवस, जोधपुर को भी मिली सौगात

साथ ही उच्च कुशल श्रमिक को 333 रुपए के स्थान पर 359 रुपए प्रतिदिन या 9334 रुपए प्रतिमाह मजदूरी प्राप्त होगी . मजदूरों एवं कामगारों के आर्थिक हित को देखते हुए पुनरीक्षित दरों को एक जनवरी, 2023 से प्रभावी किया जाएगा. श्रम विभाग की ओर से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत 56 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान में प्रभावी दरों में प्रतिदिन 26 रुपए की वृद्धि करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था. न्यूनतम मजदूरी की दरों में पिछली वृद्धि 7 रु. प्रतिदिन की दर से एक जुलाई, 2021 से लागू की गई थी.

एजेंसी चार्जेज में शिथिलताः वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम को आवंटित 3 निर्माण कार्यों के लिए एजेंसी चार्जेज में शिथिलता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है . निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से आरएसआरडीसी को आवंटित किए गए हैं. प्रस्ताव के अनुसार राज्य के जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर और बीकानेर संभागों में चरणबद्ध रूप से पब्लिक हेल्थ कॉलेज के 408.94 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य तथा जालोर और प्रतापगढ़ जिलों में नवीन मेडिकल कॉलेज के 500 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों पर 5.50 प्रतिशत एजेंसी चार्जेज लिए जाएंगे. इसी प्रकार चूरू में स्थापित मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध जिला अस्पताल का उन्नयन व क्रमोन्नयन किए जाने के फलस्वरूप भवन आदि के 208.26 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य पर 4.20 प्रतिशत एजेंसी चार्ज लिया जाएगा.

इसे भी पढ़ें - सीएम गहलोत ने पीएम मोदी से पूछा - सामाजिक सुरक्षा गारंटी से देश कैसे दिवालिया हो सकता है, प्रधानमंत्री बताएं ?

पर्यटन इकाइयों का कार्य होगा सुगमः पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की बजट घोषणा की क्रियान्विति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन विभाग से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों का प्रशासनिक अनुमोदन किया है. मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से पर्यटन इकाइयों का कार्य सुगम होगा . गहलोत की और से दी गई स्वीकृति से पूर्व में स्वीकृत दस्तावेजों के साथ-साथ अन्य दस्तावेजों के आधार पर भी पर्यटन इकाइयों के पक्ष में एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार सभी इकाइयों से बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर लिया जाना अनिवार्य किया जाएगा.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को तीन बड़े महत्वपूर्ण निणर्य के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसमें पहला निर्णय न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करना है. वहीं, दूसरा निर्णय चिकित्सा शिक्षा विभाग के राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम को आवंटित 3 निर्माण कार्यों के लिए एजेंसी चार्जेज में शिथिलता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. वहीं, तीसरा पर्यटन इकाइयों का कार्य सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रावधान को मंजूरी दी है.

न्यूनतम मजदूरी दर में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरीः प्रदेश में श्रमिकों को सामाजिक संबल देने के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है . मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब अकुशल श्रमिक को 259 रुपए के स्थान पर 285 रुपए प्रतिदिन या 7410 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे. इसी प्रकार अर्द्धकुशल श्रमिक को 271 रुपए के स्थान पर 297 रुपए प्रतिदिन या 7722 रुपए प्रतिमाह, कुशल श्रमिक को 283 रुपए के स्थान पर 309 रुपए प्रतिदिन या 8034 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे.

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साथ ही उच्च कुशल श्रमिक को 333 रुपए के स्थान पर 359 रुपए प्रतिदिन या 9334 रुपए प्रतिमाह मजदूरी प्राप्त होगी . मजदूरों एवं कामगारों के आर्थिक हित को देखते हुए पुनरीक्षित दरों को एक जनवरी, 2023 से प्रभावी किया जाएगा. श्रम विभाग की ओर से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत 56 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान में प्रभावी दरों में प्रतिदिन 26 रुपए की वृद्धि करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था. न्यूनतम मजदूरी की दरों में पिछली वृद्धि 7 रु. प्रतिदिन की दर से एक जुलाई, 2021 से लागू की गई थी.

एजेंसी चार्जेज में शिथिलताः वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम को आवंटित 3 निर्माण कार्यों के लिए एजेंसी चार्जेज में शिथिलता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है . निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से आरएसआरडीसी को आवंटित किए गए हैं. प्रस्ताव के अनुसार राज्य के जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर और बीकानेर संभागों में चरणबद्ध रूप से पब्लिक हेल्थ कॉलेज के 408.94 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य तथा जालोर और प्रतापगढ़ जिलों में नवीन मेडिकल कॉलेज के 500 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों पर 5.50 प्रतिशत एजेंसी चार्जेज लिए जाएंगे. इसी प्रकार चूरू में स्थापित मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध जिला अस्पताल का उन्नयन व क्रमोन्नयन किए जाने के फलस्वरूप भवन आदि के 208.26 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य पर 4.20 प्रतिशत एजेंसी चार्ज लिया जाएगा.

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पर्यटन इकाइयों का कार्य होगा सुगमः पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की बजट घोषणा की क्रियान्विति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन विभाग से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों का प्रशासनिक अनुमोदन किया है. मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से पर्यटन इकाइयों का कार्य सुगम होगा . गहलोत की और से दी गई स्वीकृति से पूर्व में स्वीकृत दस्तावेजों के साथ-साथ अन्य दस्तावेजों के आधार पर भी पर्यटन इकाइयों के पक्ष में एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार सभी इकाइयों से बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर लिया जाना अनिवार्य किया जाएगा.

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