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Bharatpur POCSO court: सात साल की नाबालिग से टॉफी देने के बहाने की थी छेड़छाड़, बुजुर्ग को सुनाई तीन साल की सजा - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

भरतपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले (Bharatpur POCSO court sentenced) में अभियुक्त बुजुर्ग को 3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया है.

Bharatpur POCSO court,  Bharatpur POCSO court sentenced
सात साल की नाबालिग से टॉफी देने के बहाने की थी छेड़छाड़.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 6, 2023, 7:23 PM IST

भरतपुर. नाबालिग बच्ची को टॉफी देने के बहाने दुकान में बुलाकर छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 67 वर्षीय अभियुक्त बुजुर्ग को 3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 3 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि 12 फरवरी 2020 को नाबालिग के पिता ने मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में बताया था कि उसकी 7 साल की बेटी को जवाहर नगर निवासी दुकानदार गोविंद पाराशर ने टॉफी देने के बहाने अपनी दुकान में अंदर बुला लिया. उसके बाद आरोपी दुकानदार ने नाबालिग से छेड़छाड़ की. लोक अभियोजक ने बताया कि नाबालिग ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी.

पढ़ेंः Rajasthan : कोटड़ी में नाबालिग की गैंगरेप व हत्या मामले में पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में 473 पेज का चालान पेश, अब 8 सितंबर को होगी सुनवाई

पढ़ेंः Jhalawar POCSO Court : भतीजी का दुष्कर्म करने वाले चाचा को 20 वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया

इसके बाद परिजन दुकानदार से शिकायत करने पहुंचे तो वो झगड़ा करने पर उतारू हो गया. इस पर परिजनों ने मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज करा दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद गवाह और सबूतों के आधार पर गोविंद पाराशर को नाबालिग से छेड़छाड़ का अभियुक्त मानते हुए 3 साल के कारवास की सजा सुनाई है. साथ ही 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

भरतपुर. नाबालिग बच्ची को टॉफी देने के बहाने दुकान में बुलाकर छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 67 वर्षीय अभियुक्त बुजुर्ग को 3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 3 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि 12 फरवरी 2020 को नाबालिग के पिता ने मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में बताया था कि उसकी 7 साल की बेटी को जवाहर नगर निवासी दुकानदार गोविंद पाराशर ने टॉफी देने के बहाने अपनी दुकान में अंदर बुला लिया. उसके बाद आरोपी दुकानदार ने नाबालिग से छेड़छाड़ की. लोक अभियोजक ने बताया कि नाबालिग ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी.

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इसके बाद परिजन दुकानदार से शिकायत करने पहुंचे तो वो झगड़ा करने पर उतारू हो गया. इस पर परिजनों ने मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज करा दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद गवाह और सबूतों के आधार पर गोविंद पाराशर को नाबालिग से छेड़छाड़ का अभियुक्त मानते हुए 3 साल के कारवास की सजा सुनाई है. साथ ही 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

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