भरतपुर. नाबालिग बच्ची को टॉफी देने के बहाने दुकान में बुलाकर छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 67 वर्षीय अभियुक्त बुजुर्ग को 3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 3 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि 12 फरवरी 2020 को नाबालिग के पिता ने मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में बताया था कि उसकी 7 साल की बेटी को जवाहर नगर निवासी दुकानदार गोविंद पाराशर ने टॉफी देने के बहाने अपनी दुकान में अंदर बुला लिया. उसके बाद आरोपी दुकानदार ने नाबालिग से छेड़छाड़ की. लोक अभियोजक ने बताया कि नाबालिग ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी.
इसके बाद परिजन दुकानदार से शिकायत करने पहुंचे तो वो झगड़ा करने पर उतारू हो गया. इस पर परिजनों ने मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज करा दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद गवाह और सबूतों के आधार पर गोविंद पाराशर को नाबालिग से छेड़छाड़ का अभियुक्त मानते हुए 3 साल के कारवास की सजा सुनाई है. साथ ही 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.