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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के आरोपी को जमानत नहीं, खारिज की याचिका

अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 1 महानगर द्वितीय ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में शामिल आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

Additional Sessions Court,  Court rejects bail plea
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के आरोपी को जमानत नहीं.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 4, 2024, 9:15 PM IST

जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 1 महानगर द्वितीय ने कांस्टेबल भर्ती 2021 की परीक्षा के पेपर लीक में शामिल आरोपी कमल कुमार वर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त की ओर से पेश तीसरे जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा की सीसीटीवी फुटेज में आरोपी अन्य आरोपी के पेपर निकालने के दौरान निगरानी करता दिख रहा है. इसके साथ ही एक वीक्षक का फर्जी कार्ड भी आरोपी के घर से बरामद हुआ है. अदालत ने कहा कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक करना विधि की ओर से स्थापित व्यवस्था को भंग करने वाला होकर परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए पीड़ादायक होता है. इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती.

पढ़ेंः कांस्टेबल भर्ती 2023 में पात्रता परीक्षा में से 15 गुना अभ्यर्थियों को नहीं बुलाने पर मांगा जवाब

जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है और वह लंबे समय से जेल में है. इसके अलावा कई अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. गौरतलब है कि 16 मई 2022 को एसओजी के निरीक्षक मोहनलाल ने एसओजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि 14 मई को आयोजित भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर पहले ही आ गया था. जांच में पता चला कि लीक पेपर झोटवाड़ा की एक स्कूल का है. इस पर मौके पर जाकर की गई जांच में पता चला की आरोपी सहित अन्य लोगों ने स्ट्रॉग रूम से छेड़छाड़ कर पेपर निकाले हैं. इस पर एसओजी ने आरोपियों को गिरफ्तार किया.

जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 1 महानगर द्वितीय ने कांस्टेबल भर्ती 2021 की परीक्षा के पेपर लीक में शामिल आरोपी कमल कुमार वर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त की ओर से पेश तीसरे जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा की सीसीटीवी फुटेज में आरोपी अन्य आरोपी के पेपर निकालने के दौरान निगरानी करता दिख रहा है. इसके साथ ही एक वीक्षक का फर्जी कार्ड भी आरोपी के घर से बरामद हुआ है. अदालत ने कहा कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक करना विधि की ओर से स्थापित व्यवस्था को भंग करने वाला होकर परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए पीड़ादायक होता है. इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती.

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जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है और वह लंबे समय से जेल में है. इसके अलावा कई अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. गौरतलब है कि 16 मई 2022 को एसओजी के निरीक्षक मोहनलाल ने एसओजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि 14 मई को आयोजित भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर पहले ही आ गया था. जांच में पता चला कि लीक पेपर झोटवाड़ा की एक स्कूल का है. इस पर मौके पर जाकर की गई जांच में पता चला की आरोपी सहित अन्य लोगों ने स्ट्रॉग रूम से छेड़छाड़ कर पेपर निकाले हैं. इस पर एसओजी ने आरोपियों को गिरफ्तार किया.

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