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रिश्वतखोर एसीपी आस मोहम्मद की जमानत अर्जी खारिज - ACB Case News

एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने रिश्वत लेकर जांच प्रभावित करने और भ्रष्टाचार के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे झोटवाडा थाने के तत्कालीन एसीबी आस मोहम्मद को जमानत देने से इंकार कर दिया है.

एसीबी आस मोहम्मद न्यूज, ACB Aas Mohammad News
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Published : Sep 3, 2019, 9:09 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने रिश्वत लेकर जांच प्रभावित करने और भ्रष्टाचार के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे झोटवाडा थाने के तत्कालीन एसीबी आस मोहम्मद को जमानत देने से इंकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है.

जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. उसने न तो किसी से रिश्वत की मांग की और ना ही उससे किसी तरह की रिश्वत राशि बरामद हुई है. इसके अलावा मुकदमें की ट्रायल पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है. ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए. वहीं इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एसीबी ने थाने के हेड कांस्टेबल और दलाल को ट्रेप किया था.

पढ़ें- वायुसेना के बेड़े में 8 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल

वहीं इसकी जानकारी मिलने पर आरोपी भूमिगत हो गया था. अभियोजन पक्ष के पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं. यदि उसे जमानत का लाभ दिया गया तो वह साक्ष्य प्रभावित कर सकता है, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने रिश्वत लेकर जांच प्रभावित करने और भ्रष्टाचार के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे झोटवाडा थाने के तत्कालीन एसीबी आस मोहम्मद को जमानत देने से इंकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है.

जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. उसने न तो किसी से रिश्वत की मांग की और ना ही उससे किसी तरह की रिश्वत राशि बरामद हुई है. इसके अलावा मुकदमें की ट्रायल पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है. ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए. वहीं इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एसीबी ने थाने के हेड कांस्टेबल और दलाल को ट्रेप किया था.

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वहीं इसकी जानकारी मिलने पर आरोपी भूमिगत हो गया था. अभियोजन पक्ष के पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं. यदि उसे जमानत का लाभ दिया गया तो वह साक्ष्य प्रभावित कर सकता है, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

Intro:जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने रिश्वत लेकर जांच प्रभावित करने और भ्रष्टाचार के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे झोटवाडा थाने के तत्कालीन एसीबी आस मोहम्मद को जमानत देने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है।Body:जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है। उसने न तो किसी से रिश्वत की मांग की और ना ही उससे किसी तरह की रिश्वत राशि बरामद हुई है। इसके अलावा मुकदमें की ट्रायल पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है। ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एसीबी ने थाने के हैडकांन्सटेबल और दलाल को ट्रेप किया था। इसकी जानकारी मिलने पर आरोपी भूमिगत हो गया था। अभियोजन पक्ष के पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। यदि उसे जमानत का लाभ दिया गया तो वह साक्ष्य प्रभावित कर सकता है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।Conclusion:
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