जयपुर. प्रदेश कांग्रेस में चल रही आपसी खींचतान के बीच पायलट खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी एक नई मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं. उनके खिलाफ जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाने का एक मामला राजधानी जयपुर के बजाज नगर थाने में दर्ज हुआ है. एक महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया है.
दरअसल, जयपुर के खातीपुरा इलाके में रहने वाली कौशल्या देवी रैगर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि चाकसू तहसील के गांव भूरोटिया कलां में उसके नाम 4.5600 हेक्टेयर जमीन है. ये जमीन उसने 38 लाख रुपए में मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति को बेची थी. इस संबंध में समिति के व्यवस्थापक जितेश अग्रवाल और उसके बीच 4 जुलाई 2013 को एग्रीमेंट हुआ. उसके एवज में 1.51 लाख रुपए की राशि उसने एडवांस ले ली थी. समिति की ओर से बाद में बकाया राशि का भुगतान भी कर दिया गया. इसके बाद समिति को बेची गई जमीन की रजिस्ट्री करवाने के बहाने महिला और उसके पति को कुछ लोग चाकसू तहसील ले गए.
महिला का आरोप है कि इसके बाद वे लोग उसे और पति को विधायक वेदप्रकाश सोलंकी के गांधीनगर स्थित सरकारी आवास पर ले गए. जहां उन्होंने उसे धोखे में रखकर पहले से बेची गई जमीन की रजिस्ट्री विधायक वेदप्रकाश सोलंकी के नाम करवा ली. रजिस्ट्री करवाने के बदले उन्होंने उसे रुपए नहीं दिए. बल्कि 30 लाख रुपए का एक चेक दिखाया. बाद में वो चेक भी उसे नहीं दिया गया. महिला का कहना है कि न तो उसका किसी बैंक में कोई खाता है और न ही उसने किसी भी प्रकार से भुगतान लिया है. इस तरह उसने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.
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साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र का आरोप : महिला कौशल्या का आरोप है कि विधायक वेदप्रकाश सोलंकी और अन्य लोगों ने बदनियती के इरादे से, एक सोची समझी चाल के तहत आपस में मिलीभगत कर आपराधिक षडयंत्र रचकर उसके साथ धोखाधड़ी की.
धारा 420, 406 और 120बी के तहत मामला दर्ज : बजाज नगर थानाधिकारी देवेंद्र कुमार का कहना है कि महिला कौशल्या देवी के परिवाद के आधार पर आईपीसी की धारा 420, 406 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है. पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच होगी.