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रेस्तरां ने ग्राहक से 42 पैसे ज्यादा वसूले, अब देना होगा ₹10000 का जुर्माना

जयपुर जिला उपभोक्ता मंच ने 42 पैसे अधिक वसूलने पर रेस्तरां संचालक पर 10 हाजार रुपए का जुर्माना लगाया है. मंच ने हर्जाना राशि 2 महीने में परिवादी के पक्ष में बतौर क्षतिपूर्ति अदा करने के आदेश दिए हैं.

जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर
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Published : Jun 24, 2019, 9:25 PM IST

जयपुर. जिला उपभोक्ता मंच संरक्षण क्रम 4 ने पीपल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से संचालित रेस्तरां में बिल राशि से 42 पैसा अधिक वसूल करने पर होटल संचालक पर ₹10000 का हर्जाना लगाया है. मंच ने हर्जाना राशि 2 महीने में परिवादी के पक्ष में बतौर क्षतिपूर्ति अदा करने के आदेश दिए हैं.

बता दें, जिला उपभोक्ता मंच ने यह आदेश सोडाला निवासी महेश पारीक की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए. परिवाद में कहा गया कि परिवादी विपक्षी की ओर से अजमेर रोड पर संचालित रेस्तरां में 4 अप्रैल 2017 को गया था. यहां, परिवादी के खाने पर 2387 रुपए 58 पैसे खर्च हुए. इसके बावजूद संचालक ने 42 पैसे अनुचित रूप से डाउनलोड करते हुए ₹2388 वसूल लिए.

परिवाद में कहा गया कि जहां रुपए के अंश का मामला हो वहां 50 पैसे से 95 पैसे तक की राशि होने पर केवल 50 पैसे ही वसूल किए जाने चाहिए. इसके बावजूद संचालक की ओर से अनुचित व्यापार व्यवहार एवं सेवादोष करते हुए बिल राशि से अधिक राशि वसूल ली गई. इस संबंध में जब होटल संचालक को शिकायत दर्ज कराई गई, तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की और अधिक वसूली धन राशि लौटाने से इंकार कर दिया. इस पर परिवादी की ओर से मंच में परिवाद पेश कर हर्जाना दिलाने की गुहार की गई.

जयपुर. जिला उपभोक्ता मंच संरक्षण क्रम 4 ने पीपल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से संचालित रेस्तरां में बिल राशि से 42 पैसा अधिक वसूल करने पर होटल संचालक पर ₹10000 का हर्जाना लगाया है. मंच ने हर्जाना राशि 2 महीने में परिवादी के पक्ष में बतौर क्षतिपूर्ति अदा करने के आदेश दिए हैं.

बता दें, जिला उपभोक्ता मंच ने यह आदेश सोडाला निवासी महेश पारीक की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए. परिवाद में कहा गया कि परिवादी विपक्षी की ओर से अजमेर रोड पर संचालित रेस्तरां में 4 अप्रैल 2017 को गया था. यहां, परिवादी के खाने पर 2387 रुपए 58 पैसे खर्च हुए. इसके बावजूद संचालक ने 42 पैसे अनुचित रूप से डाउनलोड करते हुए ₹2388 वसूल लिए.

परिवाद में कहा गया कि जहां रुपए के अंश का मामला हो वहां 50 पैसे से 95 पैसे तक की राशि होने पर केवल 50 पैसे ही वसूल किए जाने चाहिए. इसके बावजूद संचालक की ओर से अनुचित व्यापार व्यवहार एवं सेवादोष करते हुए बिल राशि से अधिक राशि वसूल ली गई. इस संबंध में जब होटल संचालक को शिकायत दर्ज कराई गई, तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की और अधिक वसूली धन राशि लौटाने से इंकार कर दिया. इस पर परिवादी की ओर से मंच में परिवाद पेश कर हर्जाना दिलाने की गुहार की गई.

Intro:जयपुर। जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण क्रम 4 ने पीपल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से संचालित रेस्त्रां में बिल राशि से 42 पैसा अधिक वसूल करने पर होटल संचालकों पर ₹10000 का हर्जाना लगाया है। मंच ने हर्जाना राशि 2 माह में परिवादी के पक्ष में बतौर क्षतिपूर्ति अदा करने के आदेश दिए है। मंच ने यह आदेश सोडाला निवासी महेश पारीक की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए।


Body:परिवाद में कहा गया कि परिवादी विपक्षी की ओर से अजमेर रोड पर संचालित रेस्तरां में 4 अप्रैल 2017 को गया था। यहां परिवादी के खाने पर 2387 रुपए 58 पैसे खर्च हुए। इसके बावजूद संचालकों ने 42 पैसे अनुचित रूप से डाउनलोड करते हुए ₹2388 वसूल लिए। परिवाद में कहा गया कि जहां रुपए के अंश का मामला हो वहां 50 पैसे से 95 पैसे तक की राशि होने पर केवल 50 पैसे ही वसूल किए जाने चाहिए। इसके बावजूद संचालकों की ओर से अनुचित व्यापार व्यवहार एवं सेवादोष करते हुए बिल राशि से अधिक राशि वसूल ली गई। इस संबंध में जब होटल संचालकों को शिकायत दर्ज कराई गई तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की और अधिक वसूली धन राशि लौटाने से इंकार कर दिया। इस पर परिवादी की ओर से मंच में परिवाद पेश कर हर्जाना दिलाने की गुहार की गई।


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