हनुमानगढ़. जिला के सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को सभी जिले के अलग-अलग विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए. सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए काफी कानून बनाए हुए हैं लेकिन इन कानूनों के बावजूद बाल विवाह नहीं रुक रहे हैं. इससे चिंतित अब न्यायालय ने कदम उठाए हैं. हनुमानगढ़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने आज जिले के पुलिस विभाग, बाल कल्याण समिति, महिला बाल विकास, स्काउट गाइड, सीएमएचओ और अन्य कई विभागों के अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में विचार-विमर्श किया कि किस तरह से बाल विवाह को रोका जाए. सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए और सुझाव दिए कि बाल विवाह को किन तरीकों से रोका जा सकता हैं.
न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता के अनुसार जब तक बाल विवाह करने वाले और करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक बाल विवाह नहीं रुकेगा, इसलिए वह अब अपील करते हैं कि बाल विवाह करवाने वाले लोगों सहित साउंड, टेंट, हलवाई और पुजारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए वह पहले पोस्टरों और स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरुक करेंगे. इसके अलावा अलग से टीम बनाकर बाल विवाह रोकने की कार्रवाई की जाएगी. निश्चित तौर पर जिस तरह से न्यायाधीश ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. अगर उन निर्देशों की सही ढंग से पालना की जाए तो सामाजिक बुराई बाल विवाह रुक सकती हैं साथ ही इसके लिए सभी लोगों को जागरूक भी होना पड़ेगा.