हनुमानगढ़. जिले में बिना लाइसेंस प्रतिबंधित दवाएं बेचने का मामला सामने आया था. जिसपर कार्रवाई करते हुए विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस हनुमानगढ़ वीरेन्द्र कुमार जसूजा ने शुभम मेडिकल स्टोर संचालक जंगीर सिंह को 10 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं वरिष्ठ लोक अभियोजक दिनेश दाधिच ने राज्य सरकार की तरफ से पैरवी की.
मामला दिनांक 15/5/2017 का है. इसमें आरपीएस ममता सारस्वत की ओर से मुखबिर की सूचना पर श्रीगंगानगर रोड नई खुजा में शुभम मेडिकल स्टोर पर दबिश दी गई थी. इस दौरान मेडिकल स्टोर पर अवैध नशीली दवाइयां बिना लाइसेंस के बेची जा रहीं थीं. जिसमें मौके से कोडीन की 5 शीशी, लोमोटिल की 920 टेबलेट, अल्प्राजोलम की कुल 90 टेबलेट बरामद की गई. जिसके बाद मेडिकल स्टोर के मालिक जंगीर सिंह को गिरफ्तार किया गया था और आरोपी पर पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में मुकदमा नंबर 238/2017 अंतर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया गया. अनुसंधान के पश्चात मुलजिम जंगीर सिंह के विरुद्ध चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया. जिस पर मुलजिम जंगीर सिंह के विरुद्ध धारा 8/21,22 और 25 एनडीपीएस एक्ट में चार्ज लगाया गया.
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विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाह पेश किए गए और समस्त दस्तावेजों को प्रदशि॔त करवाया गया. जिसके बाद मुलजिम जंगीर सिंह के विरुद्ध अपराध साबित होने पर विशिष्ट न्यायाधीश वीरेंद्र जसूजा की ओर से मुलजिम जंगीर सिंह को 10 साल की कठोर कारावास, ₹1 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया है.