ETV Bharat / state

स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 3.50 लाख का लगा जुर्माना - दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया

डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने एक स्कूली छात्रा के साथ रेप के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है.

Rapist of girl sentenced for 10 years
दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 24, 2023, 6:57 PM IST

डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 3.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि निठाउवा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था कि वह 11वीं कक्षा की छात्रा है. 27 जनवरी, 2022 को वह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी. इस दौरान प्रतापगढ़ निवासी गटू पुत्र नानका मीणा जिसको वह जानती थी. उससे मिलने के लिए आया था. गटू डरा धमका कर उसे एक जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ें: पिता ने किया नाबालिग बेटी से दुष्कर्म: कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

वहीं पीड़िता जैसे-तैसे वहां से निकली और परिजनों को आपबीती सुनाई. वहीं पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी गटू को गिरफ्तार किया था. इधर पुलिस ने मामले में अनुसन्धान पूर्ण करते हुए डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया गया. इसी मामले में कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी गटू को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 3.50 लाख रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है.

डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 3.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि निठाउवा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था कि वह 11वीं कक्षा की छात्रा है. 27 जनवरी, 2022 को वह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी. इस दौरान प्रतापगढ़ निवासी गटू पुत्र नानका मीणा जिसको वह जानती थी. उससे मिलने के लिए आया था. गटू डरा धमका कर उसे एक जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ें: पिता ने किया नाबालिग बेटी से दुष्कर्म: कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

वहीं पीड़िता जैसे-तैसे वहां से निकली और परिजनों को आपबीती सुनाई. वहीं पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी गटू को गिरफ्तार किया था. इधर पुलिस ने मामले में अनुसन्धान पूर्ण करते हुए डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया गया. इसी मामले में कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी गटू को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 3.50 लाख रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.