ETV Bharat / state

डूंगरपुर: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की कड़ी कैद - नाबालिग से दुष्कर्म

डूंगरपुर में एक नाबालिग को पत्नी बनाने की नीयत से अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

dungarpur news, rajasthan news, hindi news
दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कड़ी कैद
author img

By

Published : Jul 17, 2020, 6:27 PM IST

डूंगरपुर. एक साल पहले एक नाबालिग को पत्नी बनाने की नीयत से अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए शुक्रवार को फैसला सुनाया.

दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कड़ी कैद

विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी राकेश उर्फ रमेश निवासी देवकी को विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंषा की है.

यह भी पढ़ें : राजस्थान में नहीं थम रही हैवानियत, पहले नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, फिर वीडियो की वायरल

आपको बता दें कि 23 जून 2019 को एक परिवादी ने दोवड़ा थाने में रिपोर्ट पेश की थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि उनकी नाबालिग बेटी बिना बताएं गायब हो गई है. उसके बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि राकेश उर्फ रमेश उसकी नाबालिग पुत्री को पत्नी बनाने की नीयत से अपहरण कर ले गया है और जबरन उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है. पुलिस ने मामले में पॉक्सो के तहत केस दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया. इस दौरान नाबालिग का अपहरण कर गुजरात में अलग-अलग जगहों पर ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला भी सामने आया.

डूंगरपुर. एक साल पहले एक नाबालिग को पत्नी बनाने की नीयत से अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए शुक्रवार को फैसला सुनाया.

दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कड़ी कैद

विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी राकेश उर्फ रमेश निवासी देवकी को विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंषा की है.

यह भी पढ़ें : राजस्थान में नहीं थम रही हैवानियत, पहले नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, फिर वीडियो की वायरल

आपको बता दें कि 23 जून 2019 को एक परिवादी ने दोवड़ा थाने में रिपोर्ट पेश की थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि उनकी नाबालिग बेटी बिना बताएं गायब हो गई है. उसके बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि राकेश उर्फ रमेश उसकी नाबालिग पुत्री को पत्नी बनाने की नीयत से अपहरण कर ले गया है और जबरन उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है. पुलिस ने मामले में पॉक्सो के तहत केस दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया. इस दौरान नाबालिग का अपहरण कर गुजरात में अलग-अलग जगहों पर ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला भी सामने आया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.