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कॉलेज छात्रा का अपहरण व दुष्कर्म मामला: मुख्य आरोपी को 20 साल और सहयोगी को 10 साल की सजा - 20 years jail to main accused of kidnap and rape convict

डूंगरपुर में तीन साल पहले कॉलेज छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 20 साल और सह-आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई (POCSO Court sentenced kidnap and rape convicts to jail) है. अपहरण व दुष्कर्म की यह घटना 21 दिसंबर, 2019 को हुई थी.

POCSO Court sentenced kidnap and rape convicts to jail
कॉलेज छात्रा का अपहरण व दुष्कर्म मामला
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Published : Mar 31, 2022, 6:25 PM IST

डूंगरपुर. तीन साल पहले एक कॉलेज छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 20 साल (20 years jail to main accused of kidnap and rape convict) और उसके सहयोगी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. अपहरण व दुष्कर्म की यह घटना 21 दिसंबर, 2019 को हुई थी.

पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर के स्पेशल जज ने गुरुवार को नाबालिग कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग के पिता ने 3 जनवरी, 2020 को दोवड़ा थाने में केस दर्ज करवाया था. इसमें बताया कि 21 दिसंबर, 2019 को उसकी नाबालिग बेटी पुनाली कॉलेज में पढ़ने गई थी. कॉलेज से वापस आते समय रास्ते में एक बाइक पर उसे 2 युवक मिले. दोनों युवक उसे बहला फुसलाकर रमेश उर्फ रजनीश की पत्नी बनाने के इरादे से भगा ले गए. पिता ने अपनी बेटी को गुजरात ले जाने का संदेह जताया था. दोवड़ा पुलिस ने मामले की जांच करते हुए नाबालिग छात्रा को दस्तयाब किया. वहीं आरोपी रमेश को गिरफ्तार किया था.

पढ़ें: नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, कॉल ट्रेस कर राजकोट से पकड़ा

लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी रमेश को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी माना. कोर्ट ने रमेश को 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख 15 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है. वहीं उसके सहयोगी धूलजी उर्फ धुलेश्वर को 10 साल के कठोर कारावास और 65 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दुष्कर्म पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की है.

डूंगरपुर. तीन साल पहले एक कॉलेज छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 20 साल (20 years jail to main accused of kidnap and rape convict) और उसके सहयोगी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. अपहरण व दुष्कर्म की यह घटना 21 दिसंबर, 2019 को हुई थी.

पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर के स्पेशल जज ने गुरुवार को नाबालिग कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग के पिता ने 3 जनवरी, 2020 को दोवड़ा थाने में केस दर्ज करवाया था. इसमें बताया कि 21 दिसंबर, 2019 को उसकी नाबालिग बेटी पुनाली कॉलेज में पढ़ने गई थी. कॉलेज से वापस आते समय रास्ते में एक बाइक पर उसे 2 युवक मिले. दोनों युवक उसे बहला फुसलाकर रमेश उर्फ रजनीश की पत्नी बनाने के इरादे से भगा ले गए. पिता ने अपनी बेटी को गुजरात ले जाने का संदेह जताया था. दोवड़ा पुलिस ने मामले की जांच करते हुए नाबालिग छात्रा को दस्तयाब किया. वहीं आरोपी रमेश को गिरफ्तार किया था.

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लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी रमेश को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी माना. कोर्ट ने रमेश को 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख 15 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है. वहीं उसके सहयोगी धूलजी उर्फ धुलेश्वर को 10 साल के कठोर कारावास और 65 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दुष्कर्म पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की है.

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