ETV Bharat / state

10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप के दोषी को 20 साल की कड़ी कैद - रेप के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

डूंगरपुर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक छात्रा के अपहरण और रेप के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

girl kidnap and rape case in Dungarpur, convict sentenced to 20 years in prison
10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप के दोषी को 20 साल की कड़ी कैद
author img

By

Published : Jun 12, 2023, 8:46 PM IST

डूंगरपुर. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने 10वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप के केस में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने सोमवार को एक नाबालिग छात्रा के अपहरण और रेप के केस में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया की 3 जनवरी, 2021 को एक व्यक्ति ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. इसमें बताया की उसकी नाबालिग बेटी (17) दसवीं कक्षा का फार्म भरने के लिए स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी. उसके साथ में उसकी सहेली भी थी, लेकिन देर शाम तक बेटी वापस घर नहीं लौटी, तो उसकी तलाश शुरू कर दी. उसकी सहेली से पूछा, तो मना कर दिया.

पढ़ेंः POCSO Court: दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, भिवाड़ी क्षेत्र का था मामला

आसपास के रिश्तेदार लोगों से पता किया, लेकिन बेटी का कहीं कुछ पता नहीं लगा. इस दौरान पुलिस ने 22 जनवरी, 2021 को नाबालिग को दस्तयाब किया. वहीं नाबालिग की मेडिकल जांच करवाई गई. जिसमे नाबालिग के साथ रेप और गर्भवती होने की भी पुष्टि हुई. मामले में पुलिस ने चालान पेश किया. इसी मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी अनिल पुत्र बापुलाल उर्फ बाबूलाल को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

डूंगरपुर. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने 10वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप के केस में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने सोमवार को एक नाबालिग छात्रा के अपहरण और रेप के केस में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया की 3 जनवरी, 2021 को एक व्यक्ति ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. इसमें बताया की उसकी नाबालिग बेटी (17) दसवीं कक्षा का फार्म भरने के लिए स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी. उसके साथ में उसकी सहेली भी थी, लेकिन देर शाम तक बेटी वापस घर नहीं लौटी, तो उसकी तलाश शुरू कर दी. उसकी सहेली से पूछा, तो मना कर दिया.

पढ़ेंः POCSO Court: दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, भिवाड़ी क्षेत्र का था मामला

आसपास के रिश्तेदार लोगों से पता किया, लेकिन बेटी का कहीं कुछ पता नहीं लगा. इस दौरान पुलिस ने 22 जनवरी, 2021 को नाबालिग को दस्तयाब किया. वहीं नाबालिग की मेडिकल जांच करवाई गई. जिसमे नाबालिग के साथ रेप और गर्भवती होने की भी पुष्टि हुई. मामले में पुलिस ने चालान पेश किया. इसी मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी अनिल पुत्र बापुलाल उर्फ बाबूलाल को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.