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Devasthan land Issue in Dungarpur: बिछीवाड़ा पंचायत के पूर्व सरपंच और सचिव पर देवस्थान विभाग की जमीन बेचने का आरोप

डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच और सचिव पर भू माफियाओं से मिलकर नेशनल हाईवे पर स्थित देवस्थान की बेशकीमती भूमि को बेचने (land Issue in Dungarpur) का आरोप लगा है. SDM ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

डूंगरपुर में देवस्थान भूमि विवाद
Devasthan land Issu in Dungarpur
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Published : Jan 6, 2022, 2:54 PM IST

डूंगरपुर. जिले की बिछीवाड़ा ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच और सचिव पर भू माफियाओं से मिलकर देवस्थान की भूमि बेचने का मामला सामने आया है. आरोप है कि देवस्थान की भूमि को पंचायत की आबादी भूमि बताकर पट्टा जारी किया.

शिकायतकर्ता अजित लबाना ने बताया कि पंचायत के तत्कालीन सरपंच सोमलाल कोटेड व सचिव हीरालाल अहारी ने वर्ष 2018-19 में अपने पद का दुरूपयोग और धोखाधड़ी करते हुए देवस्थान विभाग की बेशकीमती करोड़ों की भूमि का गांव के ही एक व्यक्ति के नाम पट्टा जारी कर दिया. वहीं, 8 जनवरी 2019 को पंजीयन विभाग बिछीवाड़ा से पंजीयन भी करवा लिया.

Devasthan land Issu in Dungarpur

पढ़ें- Rape Cases In Jaipur: राजधानी में रिश्ते तार-तार, देवर ने बनाया भाभी को दुष्कर्म का शिकार

लबाना ने बताया कि पंचायत की ओर से 2400 वर्ग फीट भूमि का जारी पट्टा और करवाई गई रजिस्ट्री में 1132 खसरा नम्बर बताया गया है, जो की पंचायत की आबादी भूमि है. लेकिन जारी पट्टे व रजिस्ट्री में जो नक्षा व चारों दिशाए बताई गई और जो भूमि दी गई, वो अलग-अलग है. जिसका खसरा नम्बर 935 है. वही देवस्थान भूमि की ये 2400 वर्ग फीट भूमि हाइवे से लगती हुई है.

पढ़ें- प्रतियोगी परीक्षा देने आए युवक ने की थी आत्महत्या, डेढ़ महीने बाद दर्ज हुआ केंद्र अधीक्षक के खिलाफ केस... आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला

लबाना ने आरोप लगाया की तत्कालीन सरपंच सोमलाल कोटेड व सचिव हीरालाल अहारी ने धोखाधडी व गलत तथ्य पेश करके करोड़ों की देवस्थान की भूमि को पंचायत की बताकार हर्षवर्धन सिंह को बेच दी है. इधर शिकायत कर्ता लबाना ने जिला प्रशासन को फरियाद देते हुए जांच की मांग की है. जिस पर एडीएम कृष्णपाल सिंह चौहान ने बिछीवाड़ा एसडीएम को पूरे मामले की तीन दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

डूंगरपुर. जिले की बिछीवाड़ा ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच और सचिव पर भू माफियाओं से मिलकर देवस्थान की भूमि बेचने का मामला सामने आया है. आरोप है कि देवस्थान की भूमि को पंचायत की आबादी भूमि बताकर पट्टा जारी किया.

शिकायतकर्ता अजित लबाना ने बताया कि पंचायत के तत्कालीन सरपंच सोमलाल कोटेड व सचिव हीरालाल अहारी ने वर्ष 2018-19 में अपने पद का दुरूपयोग और धोखाधड़ी करते हुए देवस्थान विभाग की बेशकीमती करोड़ों की भूमि का गांव के ही एक व्यक्ति के नाम पट्टा जारी कर दिया. वहीं, 8 जनवरी 2019 को पंजीयन विभाग बिछीवाड़ा से पंजीयन भी करवा लिया.

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लबाना ने बताया कि पंचायत की ओर से 2400 वर्ग फीट भूमि का जारी पट्टा और करवाई गई रजिस्ट्री में 1132 खसरा नम्बर बताया गया है, जो की पंचायत की आबादी भूमि है. लेकिन जारी पट्टे व रजिस्ट्री में जो नक्षा व चारों दिशाए बताई गई और जो भूमि दी गई, वो अलग-अलग है. जिसका खसरा नम्बर 935 है. वही देवस्थान भूमि की ये 2400 वर्ग फीट भूमि हाइवे से लगती हुई है.

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लबाना ने आरोप लगाया की तत्कालीन सरपंच सोमलाल कोटेड व सचिव हीरालाल अहारी ने धोखाधडी व गलत तथ्य पेश करके करोड़ों की देवस्थान की भूमि को पंचायत की बताकार हर्षवर्धन सिंह को बेच दी है. इधर शिकायत कर्ता लबाना ने जिला प्रशासन को फरियाद देते हुए जांच की मांग की है. जिस पर एडीएम कृष्णपाल सिंह चौहान ने बिछीवाड़ा एसडीएम को पूरे मामले की तीन दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

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