डूंगरपुर. जिले के विशिष्ट न्यायालय ने दोस्त की हत्या के मामले में दोषी नाबालिग को आजीवन कारावास की सजा (Dungarpur Special Court Order) सुनाई है. साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दोनों का एक ही युवती से प्रेम संबंध था, जिस कारण नाबालिग ने दोस्त की हत्या कर दी थी.
विशिष्ट न्यायालय डूंगरपुर के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामला सागवाड़ा थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 का है. योगेश जोशी ने बताया कि 22 दिसम्बर की शाम को सागवाड़ा थाना पुलिस को सूरजगांव में एक खंडहर में एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान सागवाड़ा थाना क्षेत्र के गोवाडी निवासी मुकेश के रूप में की थी.
पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी और सीसीटीवी फुटेज खंगाले. सीसीटीवी फुटेज की जांच में पुलिस ने 21 दिसम्बर को मुकेश को एक युवक के साथ बाइक पर जाते हुए देखा. इसके आधार पर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की. पूछताछ में युवक ने उसके और मुकेश के एक ही युवती से प्रेम संबंध होने की बात बताई. इस कारण उसने मुकेश की हत्या कर दी थी.
पुलिस ने आरोपी युवक के नाबालिग होने के चलते निरुद्ध करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में आज मंगलवार को कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए नाबालिग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही 21 साल की उम्र पूरी होने तक उसे बाल संप्रेषण गृह में रखने के आदेश दिए हैं. 21 साल की उम्र पूरी होने पर उसे जेल भेजा जाएगा.