ETV Bharat / state

डूंगरपुर: पिकअप चालक की हत्या मामले में ढाई साल बाद दोषी को उम्रकैद

डूंगरपुर में पिकअप चालक की हत्या के मामले में ढाई साल बाद जिला न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मामला 11 दिसम्बर 2017 का है. कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

दोषी रिंकू को सजा
दोषी रिंकू को सजा
author img

By

Published : Aug 14, 2020, 7:59 PM IST

डूंगरपुर. ढाई साल पहले एक पिकअप चालक की हत्या के मामले में आरोपी को जिला न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवान कारावास की सजा सुनाई. दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

पिकअप चालक की हत्या में ढाई साल बाद दोषी को उम्रकैद

जिला न्यायालय डूंगरपुर के न्यायाधीश ने ढाई साल पहले पिकअप चालक की हत्या के मामले सुनवाई पूरी करते हुए शुक्रवार को फैसला सुनाया है. लोक अभियोजक कौशिक पंड्या ने बताया की मामला 11 दिसम्बर 2017 का है. उन्होंने बताया कि 10 दिसम्बर 2017 को आगरा निवासी महिपाल, रिंकू, ओमवीर सिंह और अन्य साथी अलग-अलग पिकअप लेकर मुम्बई से हिमाचल प्रदेश के लिए निकले थे.

यह भी पढ़ें : 6 साल पुराने इस हत्याकांड की फिर से शुरू हुई जांच...जानें पूरा मामला

11 दिसम्बर को ये सभी बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में एनएच-8 पर एक होटल पर खाने के लिए रुके थे. खाना खाने के बाद रिंकू और महिपाल के बीच आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. इसके बाद रिंकू ने पिकअप स्टार्ट करके महिपाल को गर्दन से पकड़कर जबरन पिकअप में खींच लिया. उसके बाद महिपाल को करीब 50 मीटर तक गाड़ी से घसीटते हुए ले गया और फिर फेंक दिया. घटना में महिपाल के सिर पर गहरी चोट लगी और उसकी मौत हो गई.

बिछीवाड़ा पुलिस ने अन्य साथियों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज किया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था. मामले में जिला न्यायाधीश ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी रिंकू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

डूंगरपुर. ढाई साल पहले एक पिकअप चालक की हत्या के मामले में आरोपी को जिला न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवान कारावास की सजा सुनाई. दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

पिकअप चालक की हत्या में ढाई साल बाद दोषी को उम्रकैद

जिला न्यायालय डूंगरपुर के न्यायाधीश ने ढाई साल पहले पिकअप चालक की हत्या के मामले सुनवाई पूरी करते हुए शुक्रवार को फैसला सुनाया है. लोक अभियोजक कौशिक पंड्या ने बताया की मामला 11 दिसम्बर 2017 का है. उन्होंने बताया कि 10 दिसम्बर 2017 को आगरा निवासी महिपाल, रिंकू, ओमवीर सिंह और अन्य साथी अलग-अलग पिकअप लेकर मुम्बई से हिमाचल प्रदेश के लिए निकले थे.

यह भी पढ़ें : 6 साल पुराने इस हत्याकांड की फिर से शुरू हुई जांच...जानें पूरा मामला

11 दिसम्बर को ये सभी बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में एनएच-8 पर एक होटल पर खाने के लिए रुके थे. खाना खाने के बाद रिंकू और महिपाल के बीच आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. इसके बाद रिंकू ने पिकअप स्टार्ट करके महिपाल को गर्दन से पकड़कर जबरन पिकअप में खींच लिया. उसके बाद महिपाल को करीब 50 मीटर तक गाड़ी से घसीटते हुए ले गया और फिर फेंक दिया. घटना में महिपाल के सिर पर गहरी चोट लगी और उसकी मौत हो गई.

बिछीवाड़ा पुलिस ने अन्य साथियों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज किया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था. मामले में जिला न्यायाधीश ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी रिंकू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.