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डूंगरपुर में होली को लेकर एक आदेश जारी, सड़क पर अवैध चंदा वसूल करने वालो के विरूद्व कठोर कार्रवाई - होली में सड़क पर अवैध चंदा वसूलने पर कार्रवाई

डूंगरपुर में जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर ने होली को देखते हुए एक आदेश जारी किया है. जहां होली के अवसर पर होली के पहले और बाद के दिनों में सड़क पर आवागमन को अवरूद्व कर जबरन चन्दा वसूली करने वालों के विरूद्व कठोर कार्रवाई कराने के लिए पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं.

होली में सड़क पर अवैध चंदा वसूलने पर कार्रवाई, Action on collecting illegal donations on the road in Holi
होली में सड़क पर अवैध चंदा वसूलने पर कार्रवाई
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Published : Mar 17, 2021, 8:23 PM IST

डूंगरपुर. जिले में होली के पहले और बाद के दिनों में जगह-जगह पर सड़क पर कठोर कार्रवाई के निर्देश प्रदान किए गए हैं. जिससे वाहनधारियों और आमलोगों को सड़क पर आवागमन में राहत मिले.

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर सुरेश ओला ने बताया कि आवागमन अवरूद्व कर जबरन चन्दा वसूल किए जाने जैसी घटनाओं में कोई व्यक्ति आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हो या गंभीर रूप से बीमार हो तो, ऐसे समय पर जरा सी देरी जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है. उन्होंने बताया कि होली के अवसर पर होली के पहले और बाद के दिनों में सड़क पर आवागमन को अवरूद्व कर जबरन चन्दा वसूली करने वालों के विरूद्व कठोर कार्रवाई कराने के लिए पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि चन्दा वसूली के नाम पर रास्ता रोके जाने की घटनाओं को रोकने एवं आमजन को असुविधा नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं.

जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने आदेश जारी कर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष 28 मार्च को होलिका दहन, 29 मार्च को धूलण्डी और 13 अप्रैल को चेटीचण्ड त्योहार, पर्व के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने और कोविड-19 एडवायजरी की पालना हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट को विशेष ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है.

पढ़ेंः ETV BHARAT पर देखिए रितिका का वो फाइनल मैच, जिसकी वजह से वो हार गई अपनी जिंदगी

आदेश के अनुसार जिले के सभी उपखंड अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। जारी आदेश के अनुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट पूरी सतर्कता के साथ निगरानी रखेगें और कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है. संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार इनके सहयोग में रहेंगे.

डूंगरपुर. जिले में होली के पहले और बाद के दिनों में जगह-जगह पर सड़क पर कठोर कार्रवाई के निर्देश प्रदान किए गए हैं. जिससे वाहनधारियों और आमलोगों को सड़क पर आवागमन में राहत मिले.

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर सुरेश ओला ने बताया कि आवागमन अवरूद्व कर जबरन चन्दा वसूल किए जाने जैसी घटनाओं में कोई व्यक्ति आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हो या गंभीर रूप से बीमार हो तो, ऐसे समय पर जरा सी देरी जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है. उन्होंने बताया कि होली के अवसर पर होली के पहले और बाद के दिनों में सड़क पर आवागमन को अवरूद्व कर जबरन चन्दा वसूली करने वालों के विरूद्व कठोर कार्रवाई कराने के लिए पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि चन्दा वसूली के नाम पर रास्ता रोके जाने की घटनाओं को रोकने एवं आमजन को असुविधा नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं.

जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने आदेश जारी कर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष 28 मार्च को होलिका दहन, 29 मार्च को धूलण्डी और 13 अप्रैल को चेटीचण्ड त्योहार, पर्व के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने और कोविड-19 एडवायजरी की पालना हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट को विशेष ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है.

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आदेश के अनुसार जिले के सभी उपखंड अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। जारी आदेश के अनुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट पूरी सतर्कता के साथ निगरानी रखेगें और कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है. संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार इनके सहयोग में रहेंगे.

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