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डूंगरपुर : बाल विवाह रोकथाम के लिए प्रशासन सख्त, कार्रवाई के निर्देश

डूंगरपुर में बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन ने सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. इस दौरान बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के अनुसार बाल विवाह को रोकने को लेकर ग्रामीणो में जागरूकता फैलाने और समस्त विभागीय अधिकारियों की ओर से मॉनिटरिंग करते हुए सम्पर्क स्थापित कर बाल विवाह रोकथाम को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

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बाल विवाह को रोकने के लिए जिला प्रशासन हुआ सख्त
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Published : Apr 8, 2021, 7:29 PM IST

डूंगरपुर. बाल विवाह रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश दिए गए है. इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को बाल विवाह की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के अनुसार बाल विवाह को रोकने को लेकर ग्रामीणो में जागरूकता फैलाने और समस्त विभागीय अधिकारियों की ओर से मॉनिटरिंग करते हुए सम्पर्क स्थापित कर बाल विवाह रोकथाम को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

अतिरिक्त जिला कलक्टर कृष्णपाल सिंह चौहान ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण को निर्देशित किया है कि बाल विवाह की रोकथाम को लेकर अपने-अपने क्षेत्र में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने और सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए हैं.

उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया 14 मई को है उस दिन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बाल विवाह होने की संभावना रहती है. इसे लेकर एडीएम ने समस्त विभागीय अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, थानाधिकारी, पुलिस प्रशासन, ग्राम विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि से सम्पर्क कर बाल विवाह होने की सूचना मिलते ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 6 की उप धारा 16 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए है.

पढ़ें- पुजारी शंभू शर्मा हत्याकांडः जयपुर में बीजेपी का प्रदर्शन, सरकार के सामने रखी ये मांग

उन्होंने कहा कि अधिकारी मौके पर पंहुचकर लड़का और लड़की के उम्र संबंधित दस्तावेज की जांच कर बाल विवाह की पुष्टि होने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सरकार बालविवाह रोकथाम के लिए गंभीर है और सभी अधिकारियों को गंभीरता से लेते हुए निर्देशो की पालना करनी चाहिए.

डूंगरपुर. बाल विवाह रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश दिए गए है. इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को बाल विवाह की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के अनुसार बाल विवाह को रोकने को लेकर ग्रामीणो में जागरूकता फैलाने और समस्त विभागीय अधिकारियों की ओर से मॉनिटरिंग करते हुए सम्पर्क स्थापित कर बाल विवाह रोकथाम को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

अतिरिक्त जिला कलक्टर कृष्णपाल सिंह चौहान ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण को निर्देशित किया है कि बाल विवाह की रोकथाम को लेकर अपने-अपने क्षेत्र में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने और सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए हैं.

उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया 14 मई को है उस दिन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बाल विवाह होने की संभावना रहती है. इसे लेकर एडीएम ने समस्त विभागीय अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, थानाधिकारी, पुलिस प्रशासन, ग्राम विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि से सम्पर्क कर बाल विवाह होने की सूचना मिलते ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 6 की उप धारा 16 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए है.

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उन्होंने कहा कि अधिकारी मौके पर पंहुचकर लड़का और लड़की के उम्र संबंधित दस्तावेज की जांच कर बाल विवाह की पुष्टि होने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सरकार बालविवाह रोकथाम के लिए गंभीर है और सभी अधिकारियों को गंभीरता से लेते हुए निर्देशो की पालना करनी चाहिए.

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