डूंगरपुर. होली के दौरान बरती गई लापरवाही की वजह से कोरोना मरीजों का ग्राफ और तेजी से बढ़ रहा है. यहां पर लगातार चौथे दिन कोरोना मरीजों का आंकड़ा 100 के पार चला गया हैं. जिसमें से सर्वाधिक पॉजिटिव केस कोरोना के हॉट स्पॉट सागवाड़ा से है. लगातार नए केस सामने आने से चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ती जा रही है.
बता दें कि कोरोना के मामले अब जिस तरह से सामने आ रहे हैं उससे चिकित्सा विभाग की नींद उड़ गई है. पिछले पांच दिनों में जिले में 500 नए पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और लगातार पॉजिटिव केस बढ़ने से जिला कोरोना का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है. वहीं, होली के दौरान बाजारों में भारी भीड़ रही तो कई आयोजनों के कारण अब कोरोना मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है. डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज लेबोरेट्री से आई रिपोर्ट में जिले में 103 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं.
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रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस सागवाड़ा ब्लॉक से है. सागवाड़ा से सर्वाधिक 52 मरीज पॉजिटिव आए हैं. इसके अलावा डूंगरपुर ब्लॉक से 10, डूंगरपुर शहर से 6, बिछीवाड़ा से 9, आसपुर से 6, सीमलवाड़ा से 2 और डूंगरपुर जिला अस्पताल की आईएलआई ओपीडी में सैंपल देने वालों में 18 संक्रमित मरीज मिले हैं. इसके बाद चिकित्सा विभाग ने इन मरीजों को होम आइसोलेट करते हुए दवाइयां दे दी है. वहीं, उन मरीजों के कांटेक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है. इसके साथ ही चिकित्सा विभाग और प्रशासन कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कोरोना वेक्सिनेशन पर जोर दे रहे है.
शास्त्री कॉलोनी में भी लगाया कर्फ्यू
डूंगरपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड, पत्रकार कॉलोनी व प्रगति नगर के बाद अब शास्त्री कॉलोनी में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है. इन चारों कॉलोनियों में लोगो की आवाजाही बंद है, केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू है. वहीं चिकित्सा विभाग की टीमें सर्वे में जुटी हुई है. नगर परिषद डूंगरपुर के वार्ड नंबर 24 व 25, शास्त्री कॉलोनी लाल माता मंदिर के 100 मीटर परिधि क्षेत्र की सीमा के आंशिक क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है. आदेश के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे. इस क्षेत्र को जीरो मोबाइल क्षेत्र घोषित कर प्रतिबंधित किया जाता है. प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे. क्षेत्र के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं. यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी.