डूंगरपुर. जिले में ढाई साल पहले के एक दुष्कर्म मामले में विशिष्ट पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. बता दें कि ढाई साल पहले खेतों में घास लेने गई एक विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.
विशिष्ट पोक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए शुक्रवार को फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश कुमार जोशी ने बताया कि 15 मार्च 2017 को एक पीड़िता ने आसपुर थाने में केस दर्ज करवाया था. रिपोर्ट में बताया था कि वह 5 मार्च 2017 को खेतों में घास लेने के लिए गई थी. इस दौरान आरोपी मोगा उर्फ मोगजी मीणा निवासी गोल नानकीया फला ने जबरन उसे पकड़ लिया और धमकियां देते हुए दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी मोगा ने पीड़िता को मारने की नीयत से नहर में फेंकने का प्रयास भी किया, लेकिन तभी उसके बेटे के वहां आ जाने से आरोपी मोगा वहां से भाग गया था.
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विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामले में आरोपी मोगा उर्फ मोगजी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी माना गया है.उन्होंने बताया कि दोषी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं, मामले में कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की है.