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डूंगरपुर: पीड़िता को मिला ढाई साल बाद न्याय, दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कारावास

डूंगरपुर में ढाई साल पहले एक महिला के दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही आरोपी पर 60 हजार रुपए की जुर्माना राशि भी लगाई गई है, जिसे पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश दिए गए है.

Dungarpur news, डूंगरपुर की खबर
दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कारावास
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Published : Jan 30, 2020, 7:22 PM IST

डूंगरपुर. जिले में ढाई साल पहले हुए एक महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 60 हजार रुपए की जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने इस मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया है.

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कारावास

विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि घर पर अकेली महिला से दुष्कर्म के मामले में आरोपी बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के निवासी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश दिए गए है.

पढ़ें- डूंगरपुर: नवनिर्मित सरकारी स्कूल के भवन में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव, फैली सनसनी

बता दें कि 13 अगस्त 2017 को पीड़िता ने बिछीवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया कि उसका पति गुजरात में मजदूरी करता है. बीते 12 अगस्त 2017 की रात के समय वह घर में बच्चों के साथ सोई हुई थी. इसी दौरान आरोपी आया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया. पीड़िता ने यह पूरी घटना अपनी सास को सुनाया और साथ ही रिपोर्ट भी दर्ज करवाई. इसी मामले में गुरुवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है.

डूंगरपुर. जिले में ढाई साल पहले हुए एक महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 60 हजार रुपए की जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने इस मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया है.

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कारावास

विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि घर पर अकेली महिला से दुष्कर्म के मामले में आरोपी बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के निवासी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश दिए गए है.

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बता दें कि 13 अगस्त 2017 को पीड़िता ने बिछीवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया कि उसका पति गुजरात में मजदूरी करता है. बीते 12 अगस्त 2017 की रात के समय वह घर में बच्चों के साथ सोई हुई थी. इसी दौरान आरोपी आया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया. पीड़िता ने यह पूरी घटना अपनी सास को सुनाया और साथ ही रिपोर्ट भी दर्ज करवाई. इसी मामले में गुरुवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है.

Intro:डूंगरपुर। ढाई साल पहले घर पर अकेली महिला से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


Body:विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि घर पर अकेली महिला से दुष्कर्म के मामले में आरोपी बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के धामोद निवासी देवीलाल उर्फ देवजी भगोरा को भादसं की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है जिसे पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश दिए गए है।
आपको बता दे कि 13 अगस्त 2017 को पीड़िता ने बिछीवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमे बताया कि उसका पति गुजरात मे मजदूरी करता है। 12 अगस्त की रात के समय वह घर मे बच्चों के साथ सोई हुई थी। इसी दौरान आरोपी देवीलाल उर्फ देवजी आया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। पीड़िता में मामले में पूरी घटना अपनी सास को सुनाई और केस दर्ज करवाया। इसी मामले में कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है।

बाईट: योगेश जोशी, विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट डूंगरपुर।


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