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धौलपुर: कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण धारा 144 लागू

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के गृह विभाग के आदेशानुसार धौलपुर जिला कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है. जिला कलेक्टर ने बताया कि धारा 144 के दौरान अनुमत कार्यों के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना करना अनिवार्य होगा.

corona in dholpur, section 144 in dholpur
कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते धौलपुर में धारा 144 लागू
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Published : Nov 21, 2020, 10:21 PM IST

धौलपुर. कोरोना महामारी के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है. कोरोना महामारी से आमजन के बचाव के लिए जारी गाइडलाइन की पालना कराया जाना आवश्यक है. गृह विभाग राजस्थान सरकार के आदेशानुसार जिले में कोरोना वायरस से आमजन की सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है. जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा में निषेधाज्ञा जारी कर लागू कर दी गई है.

उन्होंने बताया कि जिले में सार्वजनिक स्थलों पर 10 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें. सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क एवं सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक होगा. वैवाहिक समारोहों में 100 एवं अन्तिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही कोरोना गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होंगे. उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सा संस्थान, पोस्ट ऑफिस, बैंक, सरकारी व अन्य सार्वजनिक कार्यालयों, सभी प्रकार की अनुमत परीक्षाओं एवं जिले में नगर परिषद व नगर पालिकाआं के वोटर लिस्ट कार्य एवं विभिन्न आदेशों द्वारा अनुमत किए गए कार्यो आदि के लिए लागू नहीं होगा.

साथ ही बताया कि अनुमत कार्यों के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना करना आवश्यक होगा. स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान बंद रहेंगे. सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक आयोजन अनुमत नहीं होंगे. जिले की समस्त दुकानों में ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जाएगी. नो मास्क नो सर्विस जैसे कि जिस किसी ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा, उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि जिले के 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालकों को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और अपरिहार्य परिस्थितियों मे ही बाहर जाने की सख्त हिदायत होगी. विशेष परिस्थितियों में घर से बाहर जाने पर यह अति-आवश्यक होगा कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की पालना करेंगे. उन्होंने बताया कि धारा 144 की अवहेलना करने वाले के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.

धौलपुर. कोरोना महामारी के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है. कोरोना महामारी से आमजन के बचाव के लिए जारी गाइडलाइन की पालना कराया जाना आवश्यक है. गृह विभाग राजस्थान सरकार के आदेशानुसार जिले में कोरोना वायरस से आमजन की सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है. जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा में निषेधाज्ञा जारी कर लागू कर दी गई है.

उन्होंने बताया कि जिले में सार्वजनिक स्थलों पर 10 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें. सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क एवं सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक होगा. वैवाहिक समारोहों में 100 एवं अन्तिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही कोरोना गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होंगे. उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सा संस्थान, पोस्ट ऑफिस, बैंक, सरकारी व अन्य सार्वजनिक कार्यालयों, सभी प्रकार की अनुमत परीक्षाओं एवं जिले में नगर परिषद व नगर पालिकाआं के वोटर लिस्ट कार्य एवं विभिन्न आदेशों द्वारा अनुमत किए गए कार्यो आदि के लिए लागू नहीं होगा.

साथ ही बताया कि अनुमत कार्यों के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना करना आवश्यक होगा. स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान बंद रहेंगे. सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक आयोजन अनुमत नहीं होंगे. जिले की समस्त दुकानों में ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जाएगी. नो मास्क नो सर्विस जैसे कि जिस किसी ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा, उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि जिले के 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालकों को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और अपरिहार्य परिस्थितियों मे ही बाहर जाने की सख्त हिदायत होगी. विशेष परिस्थितियों में घर से बाहर जाने पर यह अति-आवश्यक होगा कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की पालना करेंगे. उन्होंने बताया कि धारा 144 की अवहेलना करने वाले के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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