धौलपुर. जिले के सैंपऊ इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश मधुसूदन राय ने आरोपी को 75 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक एस के मिश्रा ने बताया कि ढाई वर्ष पूर्व मुलजिम दिलीप पुत्र चतुर सिंह निवासी जगरियापुरा बाजार में चीज खरीदने गई नाबालिग को उठाकर ले गया था. उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. ढाई साल तक इस मामले की पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चली. मामले में न्यायाधीश मधुसूदन राय ने आरोपी दिलीप को मुलजिम करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 75 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. साथ ही न्यायालय ने अर्थदंड के 75 हजार रुपए में से 60 हजार रुपए पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं.