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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को सुनाई 1 साल के कठोर कारावास की सजा - छेड़छाड़

धौलपुर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के करीब तीन साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

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Published : Jul 29, 2019, 9:54 PM IST

धौलपुर. जिले के विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बाड़ी थाना इलाके में वर्ष 2016 में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने आरोपी जावेद को दोषी करार देते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को सुनाई 1 साल के कारावास की सजा

यह भी पढ़ें- दौसा की एक नाबालिग को एसएमएस में कराया भर्ती, दुष्कर्म की आशंका

विशिष्ठ लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 8 मार्च 2016 को बाड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग ट्यूशन पढ़ कर अपने घर आ रही थी. इस दौरान रास्ते में आरोपी जावेद ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की. इसके बाद आरोपी नाबालिग को चोटिल कर मौके से फरार हो गया था. प्रकरण में नाबालिग के पिता ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया था. जो लंबे समय से विशेष पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था.

धौलपुर. जिले के विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बाड़ी थाना इलाके में वर्ष 2016 में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने आरोपी जावेद को दोषी करार देते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को सुनाई 1 साल के कारावास की सजा

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विशिष्ठ लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 8 मार्च 2016 को बाड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग ट्यूशन पढ़ कर अपने घर आ रही थी. इस दौरान रास्ते में आरोपी जावेद ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की. इसके बाद आरोपी नाबालिग को चोटिल कर मौके से फरार हो गया था. प्रकरण में नाबालिग के पिता ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया था. जो लंबे समय से विशेष पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था.

Intro:नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के एक मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने एक मुल्जिम को एक वर्ष के कारावास की सुनाई सजा.साथ ही पांच सौ रूपये के अर्थ दंड से भी किया दण्डित।
धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने बाड़ी थाना इलाके में वर्ष 2016 में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने एक मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं.पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए मुल्जिम को पांच सौ रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया हैं। 



Body:पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 8 मार्च 2016 को बाड़ी थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग ट्यूशन पढ़ कर अपने घर आ रही थी.तभी बाड़ी कस्बे के गांधी पार्क के सामने मुल्जिम जावेद उर्फ़ बैगन पुत्र नसरुद्दीन ने नाबालिग का हाथ पकड़ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी नावालिग को चोटिल कर मोके से फरार हो गया था। प्रकरण में नाबालिग के पिता ने मुल्जिम जावेद के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। उक्त मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन चल रहा था.


Conclusion:मामले में आज विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से संरक्षण अभिनियम के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने मुल्जिम जावेद को दोषी करार देते हुए उसे एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं.साथ ही पांच सौ रूपये के अर्थ दंड से दण्डित भी किया हैं।
Byte:-संतोष मिश्रा,विशिष्ठ लोक अभियोजक
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Neeraj Sharma
Dholpur

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