धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 60 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के सरमथुरा पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 5 फरवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
रिपोर्ट में बताया कि 4 फरवरी 2020 की देर रात नाबालिग बेटी कमरे में सो रही थी. तभी आरोपी सलमान खान उसके कमरे में घुसा और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. कमरे से बेटी की आवाज सुनकर मां जाग गई. रिपोर्ट में बताया कि नाबालिग की मां कमरे में पहुंची तो आरोपी उसे धक्का देकर भाग गया. पुलिस ने आरोपी सलमान खान पुत्र मौहम्मद खान के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पीड़िता के बयान दर्ज किए. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके पॉक्सो कोर्ट में पेश किया. मुल्जिम सलमान न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा हैं.
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मामले में लोक अभियोजक ने 14 गवाह और दस्तावेज पेश किया. प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मंगलवार को मुल्जिम सलमान खान को आईपीसी की धारा 450,376 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 में दोषी करार दिया. साथ ही आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 में दस वर्ष के कठोर कारावास और आईपीसी की धारा 450 में दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. साथ ही 60 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है.