धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 6 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए अभियुक्त को 10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है.
जानकारी के अनुसार मामला कंचनपुर थाना इलाके का है. जहां 18 दिसंबर 2017 को कंचनपुर पुलिस थाने में नाबालिग की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता अपने भाई के साथ दोपहर में खेत में स्थित ट्यूबवेल पर नहाने गई थी. जहां आरोपी ने पीड़िता को बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. उन्होंने बताया कि पीड़िता के भाई ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर भगा दिया.
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मामले में पुलिसन ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 5 एम और आईपीसी की धारा 323 और 341 में मामला दर्ज कर लिया. उसके बाद अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. मामले में गुरुवार को विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 5 एम में आजीवन करावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त को 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है और अन्य धारा 323 में 3 महीने और धारा 341 में एक महीने की सजा सुनाई है.