ETV Bharat / state

धौलपुरः 6 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास, 10 हजार जुर्माना

धौलपुर के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 6 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

धौलपुर में दुष्कर्म का मामला , Rajasthan News
धौलपुर में दुष्कर्म का मामला
author img

By

Published : Jan 30, 2020, 10:57 PM IST

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 6 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए अभियुक्त को 10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है.

धौलपुर में दुष्कर्म का मामला

जानकारी के अनुसार मामला कंचनपुर थाना इलाके का है. जहां 18 दिसंबर 2017 को कंचनपुर पुलिस थाने में नाबालिग की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता अपने भाई के साथ दोपहर में खेत में स्थित ट्यूबवेल पर नहाने गई थी. जहां आरोपी ने पीड़िता को बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. उन्होंने बताया कि पीड़िता के भाई ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर भगा दिया.

पढ़ें- चूरू: दुष्कर्म के आरोप में डेढ़ साल से फरारी काट रहा आरोपी गिरफ्तार

मामले में पुलिसन ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 5 एम और आईपीसी की धारा 323 और 341 में मामला दर्ज कर लिया. उसके बाद अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. मामले में गुरुवार को विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 5 एम में आजीवन करावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त को 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है और अन्य धारा 323 में 3 महीने और धारा 341 में एक महीने की सजा सुनाई है.

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 6 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए अभियुक्त को 10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है.

धौलपुर में दुष्कर्म का मामला

जानकारी के अनुसार मामला कंचनपुर थाना इलाके का है. जहां 18 दिसंबर 2017 को कंचनपुर पुलिस थाने में नाबालिग की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता अपने भाई के साथ दोपहर में खेत में स्थित ट्यूबवेल पर नहाने गई थी. जहां आरोपी ने पीड़िता को बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. उन्होंने बताया कि पीड़िता के भाई ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर भगा दिया.

पढ़ें- चूरू: दुष्कर्म के आरोप में डेढ़ साल से फरारी काट रहा आरोपी गिरफ्तार

मामले में पुलिसन ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 5 एम और आईपीसी की धारा 323 और 341 में मामला दर्ज कर लिया. उसके बाद अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. मामले में गुरुवार को विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 5 एम में आजीवन करावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त को 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है और अन्य धारा 323 में 3 महीने और धारा 341 में एक महीने की सजा सुनाई है.

Intro:धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने कंचनपुर थाना इलाके में वर्ष 2017 में 6 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं.पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए अभियुक्त अल्लो उर्फ़ सोनू को दस हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं।


   


Body:मामला जिले के कंचनपुर थाना इलाके का हैं.जहां 18 दिसम्बर 2017 को कंचनपुर पुलिस थाने पर नाबालिग की मां ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी 6 वर्षीय नाबालिग पुत्री और पुत्र दो दोपहर करीब ढाई बजे खेतों पर में ट्यूबेल पर नहाने गए थे.तभी  ट्यूबेल  कक्ष से अभियुक्त अल्लो उर्फ़ सोनू पुत्र पूरन बघेला निवासी मुरावली का पुरा थाना कंचनपुर 6 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर सरसों के खेत में ले गया.जहां पर अभियुक्त अल्लो उर्फ़ सोनू ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जब मेरे पुत्र ने इसका विरोध किया तो उसके साथ अभियुक्त अल्लो ने मारपीट कर दी.मेरा पुत्र रोता हुआ भाग कर घर आया और मुझे सारी बातें बताई। पुत्र की बातें सुन कर भाग कर गई तो मेरी नाबालिग पुत्री ट्यूबवेल के के पास सरसों के खेत में मेढ़ पर पड़ी मिली। पुलिस ने अभियुक्त अल्लो उर्फ़ सोनू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 5 एम और आईपीसी की धारा 323 और 341 में मामला दर्ज कर लिया और अभियुक्त अल्लो उर्स सोनू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा हैं.


Conclusion:जिस मामले में आज विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त अल्लो उर्फ़ सोनू को पोक्सो एक्ट की धारा 5 एम में आजीवन करावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अभियुक्त को दस हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है और अन्य धारा 323 में 3 माह,341 में एक माह की सजा सुनाई हैं.सभी सजाए साथ-साथ चलेगी।
Byte:- संतोष मिश्रा, विशिष्ट लोक अभियोजक
Report:-
Neeraj Sharma
Dholpur

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.