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Dholpur Big News : SC-ST कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 लोगों की गोली मारकर हत्या के मामले में फांसी की सजा

राजस्थान के धौलपुर से बड़ी खबर सामने आई है. एससी एसटी कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई है. मुलजिम ने चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर की थी.

Man Sentenced to Death
हत्या करने वाले को फांसी की सजा
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Published : Apr 26, 2023, 12:47 PM IST

माहिर हसन रिजवी, विशिष्ट लोक अभियोजक

धौलपुर. जिले की SC-ST कोर्ट ने चार लोगों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक मुलजिम को फांसी की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. एससी-एसटी कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक माहिर हसन रिजवी ने बताया कि 9 जुलाई 2008 को पीड़ित जयपाल पुत्र रतन लाल जाटव निवासी धोंधे का पूरा ने बाड़ी पुलिस थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई.

जिसमें उसने बताया कि उसके पिता रतनलाल, ताऊ नत्थीलाल, चाचा रामस्वरूप और भाई भंवर लाल, पप्पू नरेगा योजना से बन रही सड़क पर काम करने आए थे. इसी दौरान सुबह करीब 9:30 बजे कीर्तिराम पुत्र जालिम गुर्जर निवासी धोंधे का पूरा, सुरेश गुर्जर विक्रम, चंद्रभान उर्फ अट्टा, पूरन भगवान सिंह, राजू, गुड्डू, कल्ला, सुरेश ठाकुर और बच्चू सिंह हथियारों से लैस होकर सड़क पर पहुंच गए. उसके बाद आरोपियों ने झगड़ा शुरू कर दिया और गाली-गलौच देते हुए अवैध हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी.

पढ़ें : Alwar Murder Case : पुलिस व अधिवक्ताओं ने कहा- महिला और उसके प्रेमी को मिलनी चाहिए फांसी की सजा

फायरिंग में नत्थी लाल, रतनलाल, रामस्वरूप और रामवीर की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में 11 आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया. मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए विशिष्ट न्यायाधीश नरेंद्र मीणा ने मुलजिम कीर्ति राम पुत्र जालिम गुर्जर निवासी धोंधे का पूरा को फांसी की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. मामले में तीन आरोपी जेल में सजा काट रहे हैं और 7 मुलजिम जमानत के बाद से फरार चल रहे हैं.

माहिर हसन रिजवी, विशिष्ट लोक अभियोजक

धौलपुर. जिले की SC-ST कोर्ट ने चार लोगों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक मुलजिम को फांसी की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. एससी-एसटी कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक माहिर हसन रिजवी ने बताया कि 9 जुलाई 2008 को पीड़ित जयपाल पुत्र रतन लाल जाटव निवासी धोंधे का पूरा ने बाड़ी पुलिस थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई.

जिसमें उसने बताया कि उसके पिता रतनलाल, ताऊ नत्थीलाल, चाचा रामस्वरूप और भाई भंवर लाल, पप्पू नरेगा योजना से बन रही सड़क पर काम करने आए थे. इसी दौरान सुबह करीब 9:30 बजे कीर्तिराम पुत्र जालिम गुर्जर निवासी धोंधे का पूरा, सुरेश गुर्जर विक्रम, चंद्रभान उर्फ अट्टा, पूरन भगवान सिंह, राजू, गुड्डू, कल्ला, सुरेश ठाकुर और बच्चू सिंह हथियारों से लैस होकर सड़क पर पहुंच गए. उसके बाद आरोपियों ने झगड़ा शुरू कर दिया और गाली-गलौच देते हुए अवैध हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी.

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फायरिंग में नत्थी लाल, रतनलाल, रामस्वरूप और रामवीर की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में 11 आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया. मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए विशिष्ट न्यायाधीश नरेंद्र मीणा ने मुलजिम कीर्ति राम पुत्र जालिम गुर्जर निवासी धोंधे का पूरा को फांसी की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. मामले में तीन आरोपी जेल में सजा काट रहे हैं और 7 मुलजिम जमानत के बाद से फरार चल रहे हैं.

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