धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने मानियां थाना इलाके में वर्ष 2018 में नाबालिग को जबरन उठाकर व उसके साथ दुष्कर्म करने एवं मारपीट के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हैं.
पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए मुल्जिम हेम सिंह को धारा 376 आईपीसी, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में आजीवन करावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा मुल्जिम को 50 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है.
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के मनियां थाना इलाके का हैं. जहां 18 फरवरी 2018 को परिवादिया ने पुलिस थाना मनियां में रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम के 6-7 बजे के करीब उसकी 8 वर्षीय पुत्री घर के पास में श्वान के बच्चों से खेल रही थी और वो पड़ोसी महिला से बात कर रही थी.
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इसी दौरान उसका पुत्र उसके पास आया और उसने बताया कि मासूम को गांव का हेमसिंह उठाकर ले गया. जिसके बाद परिजनों ने गांव में चारों ओर अपनी पुत्री को तलाश किया. तभी हेम सिंह कोटपुरा की ओर से रास्ते में मिला. उन्हें देखकर हेमसिंह भागने लगा तो उसे पकड़ लिया गया. हेमसिंह से मासूम के बारे में पूछा तो उसने बताया की बच्ची गेहूं के खेत में पड़ी है.
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बच्ची बेहोश और घायल अवस्था में खेत में मिली. जिसके कई जगह चोटे थी. बच्ची को मनियां अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया. इसके बाद उन्होंने हेमसिंह को मनिया थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया. बहुचर्चित मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त हेम सिंह उर्फ हेमू पुत्र दीवान सिंह को कड़ी सजा सुनाई है. जिसके बाद मासूम को न्याय मिला है.