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8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - धौलपुर न्यूज

नाबालिग को जबरन उठा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने एवं मारपीट के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास सुनाई गई है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 50 हजार रुपए के आर्थिक अर्थदंड से भी दंडित किया है.

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Published : Sep 13, 2019, 11:28 PM IST

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने मानियां थाना इलाके में वर्ष 2018 में नाबालिग को जबरन उठाकर व उसके साथ दुष्कर्म करने एवं मारपीट के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हैं.

पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए मुल्जिम हेम सिंह को धारा 376 आईपीसी, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में आजीवन करावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा मुल्जिम को 50 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है.

8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म

विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के मनियां थाना इलाके का हैं. जहां 18 फरवरी 2018 को परिवादिया ने पुलिस थाना मनियां में रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम के 6-7 बजे के करीब उसकी 8 वर्षीय पुत्री घर के पास में श्वान के बच्चों से खेल रही थी और वो पड़ोसी महिला से बात कर रही थी.

पढ़ें: राजनीति का अखाड़ा बना RCA चुनावः जोशी और डूडी ने अलग-अलग तारीखों का किया ऐलान

इसी दौरान उसका पुत्र उसके पास आया और उसने बताया कि मासूम को गांव का हेमसिंह उठाकर ले गया. जिसके बाद परिजनों ने गांव में चारों ओर अपनी पुत्री को तलाश किया. तभी हेम सिंह कोटपुरा की ओर से रास्ते में मिला. उन्हें देखकर हेमसिंह भागने लगा तो उसे पकड़ लिया गया. हेमसिंह से मासूम के बारे में पूछा तो उसने बताया की बच्ची गेहूं के खेत में पड़ी है.

पढ़ें: प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल...कार्मिक विभाग ने जारी किए 237 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची

बच्ची बेहोश और घायल अवस्था में खेत में मिली. जिसके कई जगह चोटे थी. बच्ची को मनियां अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया. इसके बाद उन्होंने हेमसिंह को मनिया थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया. बहुचर्चित मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त हेम सिंह उर्फ हेमू पुत्र दीवान सिंह को कड़ी सजा सुनाई है. जिसके बाद मासूम को न्याय मिला है.

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने मानियां थाना इलाके में वर्ष 2018 में नाबालिग को जबरन उठाकर व उसके साथ दुष्कर्म करने एवं मारपीट के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हैं.

पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए मुल्जिम हेम सिंह को धारा 376 आईपीसी, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में आजीवन करावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा मुल्जिम को 50 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है.

8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म

विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के मनियां थाना इलाके का हैं. जहां 18 फरवरी 2018 को परिवादिया ने पुलिस थाना मनियां में रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम के 6-7 बजे के करीब उसकी 8 वर्षीय पुत्री घर के पास में श्वान के बच्चों से खेल रही थी और वो पड़ोसी महिला से बात कर रही थी.

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इसी दौरान उसका पुत्र उसके पास आया और उसने बताया कि मासूम को गांव का हेमसिंह उठाकर ले गया. जिसके बाद परिजनों ने गांव में चारों ओर अपनी पुत्री को तलाश किया. तभी हेम सिंह कोटपुरा की ओर से रास्ते में मिला. उन्हें देखकर हेमसिंह भागने लगा तो उसे पकड़ लिया गया. हेमसिंह से मासूम के बारे में पूछा तो उसने बताया की बच्ची गेहूं के खेत में पड़ी है.

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बच्ची बेहोश और घायल अवस्था में खेत में मिली. जिसके कई जगह चोटे थी. बच्ची को मनियां अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया. इसके बाद उन्होंने हेमसिंह को मनिया थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया. बहुचर्चित मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त हेम सिंह उर्फ हेमू पुत्र दीवान सिंह को कड़ी सजा सुनाई है. जिसके बाद मासूम को न्याय मिला है.

Intro:नाबालिग को जबरन उठाकर व उसके साथ दुष्कर्म करने एवं मारपीट के मामले में आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास। आरोपी हेम सिंह उर्फ़ हेमू को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 50 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित।

धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने मानियां थाना इलाके में वर्ष 2018 में नाबालिग को जबरन उठाकर व उसके साथ दुष्कर्म करने एवं मारपीट के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं.पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए मुल्जिम हेम सिंह को धारा 376 आईपीसी,पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में आजीवन करावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा मुल्जिम को 50 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। धारा 363 व 308 में सात-सात वर्ष का कारावास और पांच पांच हजार के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं.




Body:विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के मनियां थाना इलाके का हैं.जहां 18 फरवरी 2018 को परिवादिया ने पुलिस थाना मनियां में रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम के 6-7 बजे मेरी मासूम 8 वर्षीय पुत्री घर के पास में श्वान के बच्चों से खेल रही थी और मैं पड़ोसी महिला से बात कर रही थी.मेरा पुत्र मेरे पास आया और उसने बताया कि बहिन को गांव का हेमसिंह उठाकर ले गया.मैं भाग कर आई मैंने और परिजनों ने गांव में चारों ओर अपनी पुत्री को तलाश किया। तभी हेम सिंह कोटपुरा की ओर से रास्ते में मिला। हमें देखकर हेमसिंह भागने लगा तो उसे पकड़ लिया। हेमसिंह से पुत्री के वारे में पूछा तो हेम सिंह ने बताया की बच्ची गेहूं के खेत में पड़ी है और मैं छोड़कर आया हूं. जब हमने वहां जाकर देखा तो बच्ची बेहोश घायल अवस्था में खेत में पड़ी हुई मिली। जिसके कई जगह चोटे थी.हम बच्ची को मनियां अस्पताल लेकर आए और भर्ती कराया। इसके बाद हमने हेमसिंह को मनिया थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मनिया थाना पुलिस ने अभियुक्त हेम सिंह के खिलाफ 323,308,363,376 व 3/4,5 (एल)पॉक्सो एक्ट व 3(1)(डब्ल्यू),3-2(5) एससीएसटी  में मामला दर्ज कर आरोप न्यायालय में पेश किया।

   


Conclusion:बहुचर्चित मामले में आज विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त हेम सिंह उर्फ़ हेमू पुत्र दीवान सिंह जाति कुशवाह निवासी झाड़े का पुरा को धारा 376 आईपीसी,पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में आजीवन करावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा मुल्जिम को 50 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। धारा 363 व 308 में सात-सात वर्ष का कारावास और पांच पांच हजार के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं.
Byte:-संतोष मिश्रा,विशिष्ठ लोक अभियोजक
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Neeraj Sharma
Dholpur


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