धौलपुर. गृह विभाग ने आदेश जारी कर शादी समारोह और सामूहिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. हलवाई और मैरिज गार्डन संचालक प्रशासन की ओर से ग्रह विभाग के आदेश की पालना में पाबंद किए जा रहे हैं. सामूहिक भोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. जिला प्रशासन की ओर से मैरिज होम गार्डन टेंट हाउस और अन्य शादी समारोह के महफिलों पर सीज करने की कवायद शुरू कर दी है. जिला प्रशासन ने धारा 144 भी लागू की है.
जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि प्रसंज्ञान में लाया गया है कि विवाह समारोह पर टैन्ट, डीजे और हलवाई पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने पर भी कुछ टैन्ट मालिकों की ओर से विवाह, लगन और टीका, सामूहिक भोज के कार्यक्रमों के लिए टैन्ट का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए समस्त उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वह तत्काल प्रभाव से टैन्ट की दुकानों को सील करें. दुकानों को खुलवाकर दुकान में उपलब्ध सामान का भौतिक सत्यापन कराया जाए और यदि सामान कही भेजा गया है तो उसे तत्काल प्रभाव से जमा कराया जाये ताकि उक्त सामान शादी विवाह और अन्य कार्यक्रमों में प्रयोग ना हो सके.
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि यदि इसके बावजूद भी किसी स्थान पर टैन्ट का उपयोग पाया जाता है तो उनके खिलाफ धारा 144 के वायोलेशन और गृह विभाग की गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप में अभियोग पंजीबद्ध कराया जाए. साथ ही हलवाइयों को भी पाबन्द किया जाए कि किसी भी प्रकार के आयोजन में ना तो भोजन बनाए और ना ही भोजन बनाकर होम डिलीवरी करें अन्यथा यह गृह विभाग की गाइडलाइन का उल्लंघन होगा और दण्डनीय अपराध होगा.