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धौलपुर: हत्या के 8 साल पुराने मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, 2 आरोपी बरी

धौलपुर में गुरुवार को एडीजे अनिल कुमार शर्मा ने हत्या और हत्या के प्रयास के आठ वर्ष पुराने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी विजेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही अन्य दो आरोपी राकेश और रणछोर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.

Accused sentenced to life imprisonment, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
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Published : Aug 6, 2020, 8:26 PM IST

धौलपुर. जिले के एडीजे न्यायालय ने हत्या और हत्या के प्रयास के 8 वर्ष पुराने एक मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं. झगड़े के अन्य दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया हैं.

अपर लोक अभियोजक कृष्णकान्त शर्मा ने बताया कि 04 नवंबर 2012 को राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव कंचनपुरा के सोनपाल के पुरा में हजारी लाल और फूल सिंह में पशु बाड़े में पानी पहुंचने को लेकर झगड़ा हो गया था. झगड़े के बाद राजाखेड़ा थाना पुलिस ने हजारीलाल और फूल सिंह को पुलिस थाने में बैठा लिया.

आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

इसके बाद नंदकिशोर के पुत्र विजेंद्र, राकेश और रणछोर ने मिल कर 315 बोर लाइसेंसी बंदूक से फूल सिंह के पुत्र राजवीर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और रामस्वरूप को गोली मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था.

पढ़ें- राजस्थान में शह-मात का खेल, ETV भारत पर समझें सियासी जोड़-तोड़ का गणित

झगड़े फूल सिंह के पुत्र बबलू पर भी फायर किया था. जिसमें बबलू बाल-बाल बच गया. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. मामला एडीजे न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था. जिस मामले में गुरुवार को एडीजे अनिल कुमार शर्मा ने आरोपी विजेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं और अन्य दो आरोपी राकेश और रणछोर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया हैं.

धौलपुर. जिले के एडीजे न्यायालय ने हत्या और हत्या के प्रयास के 8 वर्ष पुराने एक मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं. झगड़े के अन्य दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया हैं.

अपर लोक अभियोजक कृष्णकान्त शर्मा ने बताया कि 04 नवंबर 2012 को राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव कंचनपुरा के सोनपाल के पुरा में हजारी लाल और फूल सिंह में पशु बाड़े में पानी पहुंचने को लेकर झगड़ा हो गया था. झगड़े के बाद राजाखेड़ा थाना पुलिस ने हजारीलाल और फूल सिंह को पुलिस थाने में बैठा लिया.

आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

इसके बाद नंदकिशोर के पुत्र विजेंद्र, राकेश और रणछोर ने मिल कर 315 बोर लाइसेंसी बंदूक से फूल सिंह के पुत्र राजवीर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और रामस्वरूप को गोली मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था.

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झगड़े फूल सिंह के पुत्र बबलू पर भी फायर किया था. जिसमें बबलू बाल-बाल बच गया. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. मामला एडीजे न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था. जिस मामले में गुरुवार को एडीजे अनिल कुमार शर्मा ने आरोपी विजेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं और अन्य दो आरोपी राकेश और रणछोर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया हैं.

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