धौलपुर. जिले के निहालगंज थाना इलाके के गांधी पार्क में गुरुवार को युवक ने महिलाओं से अश्लील हरकत कर दी. इसके बाद महिला और युवती जाने लगे तो युवक गांधी पार्क के पास चूड़ी मार्केट में मोटरसाइकिल लगा कर रोक दिया. इसके बाद आक्रोशित महिलाओं ने युवक की तारों से पिटाई करते हुए सब्जी मंडी चौराहे पर पहुंची. काफी देर तक पिटाई के बाद व्यक्ति ने भी तार को खींच लिया और महिला की पिटाई करने लगा.
पीड़ित महिला का आरोप है कि वह सामान खरीदने के लिए बाजार आई थी. इसी दौरान आरोपी युवक उसके साथ की एक युवती का मोबाइल छीन लिया और छेड़छाड़ की. मोबाइल छीनने का पता लगने पर युवती और महिला ने विरोध करना शुरू कर दिया. छेड़छाड़ से आक्रोशित होकर महिला और दोनों युवतियों ने युवक की पिटाई कर दी. महिलाओं के हमले का मनचले युवक ने विरोध किया. इस दौरान बाजार के लोग तमाशबीन बने देखते रहे.
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इसके बाद मामले को लेकर दोनों पक्ष निहालगंज थाना पहुंचे, लेकिन दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे पर कार्रवाई करने से मना कर दिया. दोनों पक्षों की ओर से पुलिस थाने में किसी प्रकार की तहरीर नहीं दी गई है. इसके बाद भी पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर एसडीएम के यहां पेश कर दिया है.
धौलपुर: न्यायालय के आदेश पर पक्षकार को दो दुकानों पर दिलाया कब्जा
धौलपुर न्यायालय के सीजेएम वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश की ओर से जारी किए गए वारंट की पालना कराते हुए जिला न्यायालय के सेल अमीन ने वर्षों से लंबित चले आ रहे मामले में पक्षकार को बेशकीमती दो दुकानों पर कब्जा दिलाया है. वर्षों पूर्व परिवादी कृष्णा भार्गव ने किराएदार दीपक गुप्ता के खिलाफ न्यायालय में दावा पेश किया था. इस प्रकरण में सीजेएम वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ने वारंट जारी कर सेल अमीन को कब्जा दिलाने के लिए मौके पर भेजा. पक्षकार को मौके पर बुलाकर कब्जा दिलाया गया.
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जिला न्यायालय के सेल अमीन हेम चंद गुप्ता ने बताया करीब 2 वर्ष पहले शहर के हलवाई खाना निवासी कृष्णा भार्गव ने सीजेएम कोर्ट वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के समक्ष दावा पेश किया था. परिवादी ने दावे में बताया कि उसने दो दुकानें धौलपुर शहर निवासी दीपक गुप्ता को किराए पर दी थी. काफी लंबा समय गुजर जाने के बाद जब परिवादी कृष्णा भार्गव ने किराएदार दीपक गुप्ता से दुकान खाली करने के लिए बोला तो मना कर दिया.
परिवादी ने बताया कि दोनों दुकानों पर किराएदार की नियत खराब हो गई और बलपूर्वक कब्जा कर लिया. इस प्रकरण में परिवादी कृष्णा भार्गव ने न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया था. न्यायालय के समक्ष किराएदार दीपक गुप्ता अपने साक्ष्य और हक साबित नहीं कर सका. वहीं, परिवादी कृष्णा भार्गव ने दुकान से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं कागजात न्यायालय के समक्ष पेश किए थे. प्रकरण में सीजेएम कोर्ट वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ने दोनों दुकानों को खाली करने के लिए वारंट जारी किए थे.