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दौसा: नाबालिग से बलात्कार के मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास

दौसा में 13 वर्षीय नाबालिग से बलात्कार के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 3-3 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. कोर्ट के आदेश के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है.

पॉक्सो कोर्ट का फैसला, नाबालिग से बलात्कार मामला, dausa crime news
दौसा में बलात्कार मामले में आरोपियों को मिली सजा
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Published : Feb 27, 2021, 11:27 AM IST

दौसा. जिले के एक थाना क्षेत्र में करीब ढाई वर्ष पहले 13 वर्षीय नाबालिग के साथ बारी-बारी से बलात्कार कर वीडियो वायरल करने की धमकी देने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 3-3 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

पढ़ें: जयपुर: अवैध हथियारों के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, एक देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद

जानकारी के अनुसार जिले के एक कस्बे में 19 अक्टूबर 2018 शाम को 13 वर्षीय नाबालिग दुकान पर दूध लेने गई थी. इस दौरान मुन्नालाल और प्रेमचंद नाम के आरोपी उसे दुकान के अंदर ले गए और बारी-बारी से दोनों ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया. साथ ही उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी. इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज करया था, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की.

पढ़ें: टॉफी देने के बहाने 4 साल की मासूम से दरिंदगी, 12वीं का छात्र है आरोपी

इस मामले में 12 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए. मामले में राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी और परिवादी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र जांगिड़ ने पैरवी की. न्यायाधीश आरती भारद्वाज ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 3-3 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. ये राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देय होगी. न्यायालय के आदेश के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया.

दौसा. जिले के एक थाना क्षेत्र में करीब ढाई वर्ष पहले 13 वर्षीय नाबालिग के साथ बारी-बारी से बलात्कार कर वीडियो वायरल करने की धमकी देने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 3-3 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

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जानकारी के अनुसार जिले के एक कस्बे में 19 अक्टूबर 2018 शाम को 13 वर्षीय नाबालिग दुकान पर दूध लेने गई थी. इस दौरान मुन्नालाल और प्रेमचंद नाम के आरोपी उसे दुकान के अंदर ले गए और बारी-बारी से दोनों ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया. साथ ही उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी. इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज करया था, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की.

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इस मामले में 12 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए. मामले में राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी और परिवादी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र जांगिड़ ने पैरवी की. न्यायाधीश आरती भारद्वाज ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 3-3 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. ये राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देय होगी. न्यायालय के आदेश के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया.

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