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चूरू: कलेक्टर ने दी कर्फ्यू में राहत, शर्तों के साथ कृषि उपज मंडी में अनाज के थोक व्यापारी खोल सकेंगे दुकानें - थोक व्यापारी खोल सकेंगे दुकान

जिले में कर्फ्यू में डीएम ने राहत दी है. बता दें कि चूरू और सरदारशहर के नगरीय क्षेत्रों में कृषि उपज मंडी में अनाज के थोक व्यापारी अपनी दुकानें खोल सकेंगे. मंडी के 500 मीटर के दायरे में आने वाले वर्कशॉप और रिपेयर की दुकानों को भी इस समयावधि में खोले जाने की अनुमति दी गयी है.

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चूरू में मिली कर्फ्यू में थोड़ी राहत
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Published : Apr 28, 2020, 7:13 PM IST

चूरू. जिला प्रशासन की ओर से कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए 1 अप्रैल को कर्फ्यू लगाया गया था, जो अब भी जारी है. कर्फ्यू के 27 दिन बीत जाने के बाद जिला कलेक्टर संदेश नायक ने राहत देते हुए कर्फ्यू में शिथिलता प्रदान की है.

चूरू में मिली कर्फ्यू में थोड़ी राहत

जिला कलेक्टर ने चूरू और सरदारशहर नगरीय क्षेत्र की सीमाओं में स्थित कृषि उपज मंडी में अनाज के थोक व्यापारियों को अपनी दुकानों को आगामी आदेश तक खोलने के आदेश जारी किए हैं. जिससे किसान अपनी फसल का बेचान कर सकें.

पढ़ें- संकट पर संकट: किराए की जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़

आदेशानुसार प्रत्येक दुकानदार द्वारा इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना करनी होगी. इसके साथ ही दुकान पर हाथ धोने हेतु सैनिटाइजर, साबुन रखना अनिवार्य होगा. क्रेता और विक्रेता दोनों को ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा. छूट के अतिरिक्त कृषि उपज मंडी के 500 मीटर के दायरे में आने वाले वर्कशॉप और रिपेयर की दुकानों को भी इस समयावधि में खोले जाने की अनुमति दी गई है. जिला कलेक्टर ने कहा कि आदेश की शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी.

चूरू. जिला प्रशासन की ओर से कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए 1 अप्रैल को कर्फ्यू लगाया गया था, जो अब भी जारी है. कर्फ्यू के 27 दिन बीत जाने के बाद जिला कलेक्टर संदेश नायक ने राहत देते हुए कर्फ्यू में शिथिलता प्रदान की है.

चूरू में मिली कर्फ्यू में थोड़ी राहत

जिला कलेक्टर ने चूरू और सरदारशहर नगरीय क्षेत्र की सीमाओं में स्थित कृषि उपज मंडी में अनाज के थोक व्यापारियों को अपनी दुकानों को आगामी आदेश तक खोलने के आदेश जारी किए हैं. जिससे किसान अपनी फसल का बेचान कर सकें.

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आदेशानुसार प्रत्येक दुकानदार द्वारा इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना करनी होगी. इसके साथ ही दुकान पर हाथ धोने हेतु सैनिटाइजर, साबुन रखना अनिवार्य होगा. क्रेता और विक्रेता दोनों को ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा. छूट के अतिरिक्त कृषि उपज मंडी के 500 मीटर के दायरे में आने वाले वर्कशॉप और रिपेयर की दुकानों को भी इस समयावधि में खोले जाने की अनुमति दी गई है. जिला कलेक्टर ने कहा कि आदेश की शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी.

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