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चूरू: जन सूचना पोर्टल की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

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Published : Mar 3, 2020, 11:27 PM IST

चूरू में मंगलवार को जिला परिषद सभागार में जन सूचना पोर्टल, सुनवाई का अधिकार अधिनियम, लोक सेवा गारंटी अधिनियम और राजस्थान संपर्क पोर्टल को लेकर हुई एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें जिला कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी संवेदनशीलता और समर्पण के साथ कार्य करें और लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दें.

चूरू की खबर, Public service guarantee act
जिला परिषद सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

चूरू. जिला परिषद सभागार में मंगलवार को जन सूचना पोर्टल, सुनवाई का अधिकार अधिनियम, लोक सेवा गारंटी अधिनियम और राजस्थान संपर्क पोर्टल को लेकर आयोजित हुई एक दिवसीय कार्यशाला में अधिकारियों को जिला कलेक्टर ने संबोधित किया.

इस दौरान उन्होंने कहा की अधिकारी संवेदनशीलता और समर्पण के साथ कार्य करें और लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दें. अतिरिक्त जिला कलेक्टर बलदेव शर्मा ने कहा कि सभी अधिनियमों को लेकर समुचित रजिस्टर संधारित करें और पेंडेंसी को खत्म करें.

जिला परिषद सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

वहीं, कार्यशाला में सीईओ रामस्वरूप चौहान ने जन सूचना पोर्टल पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि विभागों की सामान्य सूचनाओं के लिए लोगों को आरटीआई में भी आवेदन नहीं करना पड़े.

पढ़ें- चूरूः डीएम सर की क्लास, बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श का फर्क समझाया

एसीईओ डॉ नरेंद्र चौधरी ने कहा कि सभी विभाग निर्देशों के अनुसार प्रॉपर प्रारूप तैयार करें और सकारात्मक प्रयास कर शासन प्रशासन की छवि को बेहतर बनाएं. वहीं, उपखंड अधिकारी अवि गर्ग ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम लोक सेवकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण अधिनियम है. सेवाओ में विलंब पर उत्तरदाई कार्मिक पर शास्ति लगाई जा सकती है और अनुशासनात्मक कारवाई भी हो सकती है.

चूरू. जिला परिषद सभागार में मंगलवार को जन सूचना पोर्टल, सुनवाई का अधिकार अधिनियम, लोक सेवा गारंटी अधिनियम और राजस्थान संपर्क पोर्टल को लेकर आयोजित हुई एक दिवसीय कार्यशाला में अधिकारियों को जिला कलेक्टर ने संबोधित किया.

इस दौरान उन्होंने कहा की अधिकारी संवेदनशीलता और समर्पण के साथ कार्य करें और लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दें. अतिरिक्त जिला कलेक्टर बलदेव शर्मा ने कहा कि सभी अधिनियमों को लेकर समुचित रजिस्टर संधारित करें और पेंडेंसी को खत्म करें.

जिला परिषद सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

वहीं, कार्यशाला में सीईओ रामस्वरूप चौहान ने जन सूचना पोर्टल पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि विभागों की सामान्य सूचनाओं के लिए लोगों को आरटीआई में भी आवेदन नहीं करना पड़े.

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एसीईओ डॉ नरेंद्र चौधरी ने कहा कि सभी विभाग निर्देशों के अनुसार प्रॉपर प्रारूप तैयार करें और सकारात्मक प्रयास कर शासन प्रशासन की छवि को बेहतर बनाएं. वहीं, उपखंड अधिकारी अवि गर्ग ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम लोक सेवकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण अधिनियम है. सेवाओ में विलंब पर उत्तरदाई कार्मिक पर शास्ति लगाई जा सकती है और अनुशासनात्मक कारवाई भी हो सकती है.

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