ETV Bharat / state

चूरू में सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होने को लेकर 30 जून तक प्रतिबंध

चूरू में सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होने को लेकर 30 जून तक प्रतिबंध लगाया गया है. राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट और धारा- 144 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है.

churu news  public place  Rajasthan Epidemic Disease Act  News of corona virus  Corona virus infection
राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत प्रतिबंध
author img

By

Published : May 21, 2020, 12:59 PM IST

चूरू. जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों से बड़ी संख्या में व्यक्तियों के आने से कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए जिले के समस्त सार्वजनिक स्थलों, पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, सार्वजनिक मेले, स्विमिंग पूल, सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्रों पर व्यक्तियों के एकत्रित होने पर 30 जून 2020 तक रोक लगा दी गई है. यह रोक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान एपिडेमिक डिजिजेज एक्ट और धारा- 144 के तहत प्रतिबंध लागू किया गया है.

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर पांच व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया है. वहीं शादी समारोह में 50 व्यक्तियों तक और अंतिम संस्कार में निर्धारित 20 व्यक्तियों तक एकत्रित होने की छूट दी है.

यह भी पढ़ेंः चूरूः अन्नदाता की ओर से चलाई जा रही जनता रसोई, प्रवासी मजदूरों को खिलाया जा रहा खाना

वही जिले में सायं 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. उक्त प्रतिबंध पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी जो सक्रिय ड्यूटी पर हैं उन पर लागू नहीं होंगे. चिकित्सक और अन्य चिकित्सा पैरामेडिकल स्टॉफ, राजकीय निजी आपातकालीन ड्यूटी, दवा की दुकानों के मालिक और स्टॉफ, निरंतर उत्पादन की प्रकति की फैक्ट्रियां निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे.

कोई भी व्यक्ति या संगठन धरना प्रदर्शन जुलूस रैली और जनसभा का आयोजन नहीं कर सकेंगे. आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा- 188 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.

चूरू. जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों से बड़ी संख्या में व्यक्तियों के आने से कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए जिले के समस्त सार्वजनिक स्थलों, पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, सार्वजनिक मेले, स्विमिंग पूल, सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्रों पर व्यक्तियों के एकत्रित होने पर 30 जून 2020 तक रोक लगा दी गई है. यह रोक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान एपिडेमिक डिजिजेज एक्ट और धारा- 144 के तहत प्रतिबंध लागू किया गया है.

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर पांच व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया है. वहीं शादी समारोह में 50 व्यक्तियों तक और अंतिम संस्कार में निर्धारित 20 व्यक्तियों तक एकत्रित होने की छूट दी है.

यह भी पढ़ेंः चूरूः अन्नदाता की ओर से चलाई जा रही जनता रसोई, प्रवासी मजदूरों को खिलाया जा रहा खाना

वही जिले में सायं 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. उक्त प्रतिबंध पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी जो सक्रिय ड्यूटी पर हैं उन पर लागू नहीं होंगे. चिकित्सक और अन्य चिकित्सा पैरामेडिकल स्टॉफ, राजकीय निजी आपातकालीन ड्यूटी, दवा की दुकानों के मालिक और स्टॉफ, निरंतर उत्पादन की प्रकति की फैक्ट्रियां निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे.

कोई भी व्यक्ति या संगठन धरना प्रदर्शन जुलूस रैली और जनसभा का आयोजन नहीं कर सकेंगे. आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा- 188 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.