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लॉकडाउन के बीच चूरू में चारे की समस्या का होगा समाधान, गौशालाओं को 5 करोड़ 68 लाख रुपये की सहायता

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Published : Apr 8, 2020, 7:00 PM IST

Updated : Apr 8, 2020, 7:12 PM IST

चूरू और सरदारशहर में दो-दो पशु आहार विक्रेताओं को होम डिलीवरी के लिए अधिकृत किया गया है. हालांकि, इस दौरान धारा 144 की पालन करनी होगी. वहीं पशु आहार का वितरण सुबह 11 से शाम 4 बजे तक किया जा सकेगा. विक्रेता को नियमानुसार बिल भी देना होगा. चालक और पल्लेदार को मास्क और ग्लव्स भी पहनने होंगे और सैनिटाइजर का प्रयोग भी आवश्यक होगा.

चूरू  की खबर, fodder to cows
गोशालाओं को 5 करोड़ 68 लाख रुपये की सहायता

चूरू. लॉकडाउन के दौरान गौशालाओं में चारे और पशु आहार की समस्या को देखते हुए गौशालाओं को 5 करोड़ 68 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है. ये राशि गौशालाओं के खाते में तुरंत ट्रांसफर कर दी जाएगी. गौशालाओं को इसके लिए किसी प्रकार के बिल या बाउचर पशुपालन विभाग में जमा नहीं कराने होंगे. लॉकडाउन खुलने के बाद गौशालाओं को तीन माह की सहायता आकस्मिक निरीक्षण के पश्चात दी जाएगी, जिसमें इस राशि का समायोजन किया जाएगा.

गौशालाओं को 5 करोड़ 68 लाख रुपये की सहायता

पशु आहार की होगी होम डिलीवरी

इस दौरान गोशालाओं में चारे एवं आम पशुपालक के पशुओं के लिए पशु आहार की उपलब्धता में दिक्कत नहीं हो, इसके लिए कलेक्टर संदेश नायक की पहल पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं. पशुपालकों की सुविधा के लिए पशुपालन विभाग की ओर से पशु आहार की होम डिलीवरी की जाएगी.

पशु आहार खरीद में भी शिथिलता

बता दें कि गौशालाओं को पशु आहार खरीद में भी छूट दी गई है. गौशालाएं पहले आरसीडीएफ और राजफेड से पशु आहार खरीद सकती थी. लेकिन अब खरीदने की शर्त में भी शिथिलता दी गई है. गौरतलब है कि चूरू जिले की 116 गौशालाओं में 53 हजार पशुओं के एक माह के चारे के लिए ये राशि जारी की गई हैं.

पढ़ें: चूरू में कोरोना का 1 और मामला आया सामने, संख्या बढ़कर हुई 10

गौशालाओं द्वारा आरसीडीएफ व राजफैड डिपो से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र मिलने के बाद या राजफैड के पशु आहार के समकक्ष मानकों का तथा दर का पशु आहार क्रय किया जा सकेगा. हालांकि, ये छूट केवल लॉकडाउन की अवधि के लिए ही मान्य होगी. अन्य शर्तें गौरक्षण एवं संवर्धन निधि अधिनियम 2016 के अधीन ही रहेंगी.

चूरू. लॉकडाउन के दौरान गौशालाओं में चारे और पशु आहार की समस्या को देखते हुए गौशालाओं को 5 करोड़ 68 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है. ये राशि गौशालाओं के खाते में तुरंत ट्रांसफर कर दी जाएगी. गौशालाओं को इसके लिए किसी प्रकार के बिल या बाउचर पशुपालन विभाग में जमा नहीं कराने होंगे. लॉकडाउन खुलने के बाद गौशालाओं को तीन माह की सहायता आकस्मिक निरीक्षण के पश्चात दी जाएगी, जिसमें इस राशि का समायोजन किया जाएगा.

गौशालाओं को 5 करोड़ 68 लाख रुपये की सहायता

पशु आहार की होगी होम डिलीवरी

इस दौरान गोशालाओं में चारे एवं आम पशुपालक के पशुओं के लिए पशु आहार की उपलब्धता में दिक्कत नहीं हो, इसके लिए कलेक्टर संदेश नायक की पहल पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं. पशुपालकों की सुविधा के लिए पशुपालन विभाग की ओर से पशु आहार की होम डिलीवरी की जाएगी.

पशु आहार खरीद में भी शिथिलता

बता दें कि गौशालाओं को पशु आहार खरीद में भी छूट दी गई है. गौशालाएं पहले आरसीडीएफ और राजफेड से पशु आहार खरीद सकती थी. लेकिन अब खरीदने की शर्त में भी शिथिलता दी गई है. गौरतलब है कि चूरू जिले की 116 गौशालाओं में 53 हजार पशुओं के एक माह के चारे के लिए ये राशि जारी की गई हैं.

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गौशालाओं द्वारा आरसीडीएफ व राजफैड डिपो से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र मिलने के बाद या राजफैड के पशु आहार के समकक्ष मानकों का तथा दर का पशु आहार क्रय किया जा सकेगा. हालांकि, ये छूट केवल लॉकडाउन की अवधि के लिए ही मान्य होगी. अन्य शर्तें गौरक्षण एवं संवर्धन निधि अधिनियम 2016 के अधीन ही रहेंगी.

Last Updated : Apr 8, 2020, 7:12 PM IST
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