चूरू. जिला प्रशासन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रात्रि आठ बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू के आदेश जारी किए है. उपखंड मजिस्ट्रेट के जारी आदेशों के अनुसार कर्फ्यू के दौरान यहां क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर लॉकिंग एरिया में जनसाधारण का आना-जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है.
चूरू में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रसाशन हरकत में आ गया है. प्रशासन ने यहां धारा 144 लगाते हुए रात आठ बजे से सुबह 7 बजे तक नगर परिषद क्षेत्र चूरू में पूर्णतया कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं. उपखंड मजिस्ट्रेट के अनुसार कर्फ्यू के दौरान क्षेत्र के व्यक्ति अपने आवास से बाहर नहीं निकलेंगे. यहां क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर लॉकिंग एरिया में जनसाधारण का आना-जाना प्रतिबंध कर दिया गया है. सिर्फ चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियां कर्फ्यू के दौरान संपर्ण बंद रहेगी. साथ ही आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा और राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें. चूरूः कोरोना कॉल में ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन
इधर, कार शोरूम के 24 कार्मिकों के पॉजिटिव आने के बाद शोरूम के एक किलोमीटर के परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी किए गए हैं. क्षेत्र में चिकित्सासेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त व्यवसायिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. साथ ही समस्त सामूहिक गतिविधियां, रैली, जुलूस, सभा समारोह आदि पूर्णता बंद रहेंगे. दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना जनरल स्टोर और फल सब्जी प्रतिष्ठान आगामी आदेशों तक यहां बंद रखने के आदेश जारी किए गए है.
यह भी पढ़ें. बांसवाड़ा: अनास नदी में अस्थि विसर्जन करने गए 5 लोग बहे, SDRF की टीम तलाश में जुटी
जिले में समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. क्षेत्र के धार्मिक स्थलों में आमजन, दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. खाद्य, राशन सामग्री दूध, सब्जी आदि की होम डिलीवरी और पशु चारे की व्यवस्था के लिए तहसीलदार द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे.