चूरू. ठेकेदार द्वारा राशि भुगतान नहीं करने पर एनएचएआई को एनएच 52 पर टोल प्लाजा संचालित सालासर हाईवे प्राइवेट लिमिटेड को उक्त राशि अदा करने के आदेश दिए हैं. परिवादी चूरू के वार्ड 38 निवासी उमेद सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 से चूरू सालासर हाईवे प्राइवेट लिमिटेड के कैंप कार्यालय में काम कर रहा था.
उन्होंने बताया कि ठेकेदार की ओर से सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम का भुगतान किया जा रहा था. इस संबंध में ठेकेदार को शिकायत करने पर उसने जुलाई 2020 में उसे काम से हटा दिया. इस पर उसने जनवरी 2021 में जयपुर स्थित न्यूनतम वेतन न्यायालय की शरण ली थी.