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एक्शन में चूरू नगर परिषद, अतिक्रमण पर चला पिला पंजा

चूरू जिला मुख्यालय पर सोमवार को नगर परिषद एक्शन मोड में नजर आया. नगर में सोमवार को बिना परमिशन अवैध रूप से बनाए गए कॉम्प्लेक्स को सीज करने की कारवाई की गई. कार्रवाई के दौरान दो थानों की पुलिस और लेडी पेट्रोलिंग पुलिस की टीम सहित नगर परिषद और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे.

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Published : Jun 8, 2020, 9:58 PM IST

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एक्शन में चूरू नगर परिषद

चूरू. जिला मुख्यालय पर सोमवार को नगर परिषद एक्शन मोड में नजर आया. जिसके तहत ना केवल बिना परमिशन अवैध रूप से बनाए गए कॉम्प्लेक्स को सीज करने की कारवाई की गई. बल्कि शहर के वार्ड संख्या 18 में अवैध अतिक्रमण पर पिला पंजा भी चलवाया गया.

एक्शन में चूरू नगर परिषद

नगर परिषद की इस कार्रवाई के दौरान दो थानों की पुलिस और लेडी पेट्रोलिंग पुलिस की टीम सहित नगर परिषद और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे. नगर परिषद आयुक्त ने बताया की पंखा रोड पर आंखों के अस्पताल के सामने सुरेंद्र सिंह पुत्र लादू सिंह द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के बनाए गए कॉम्प्लेक्स को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत कार्रवाई करते हुए कॉम्प्लेक्स को सीज करने की कार्रवाई की है.

इसी प्रकार नगर परिषद की टीम ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 18 में घरों के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कारवाई की. नगर परिषद की जेसीबी द्वारा बाकायदा घरों के बाहर पक्के निर्माण और रैंप और पेड़ पौधों के लिए ट्री गार्ड लगाकर किए गए अतिक्रमण को नगर परिषद की टीम ने ध्वस्त करवाया.

पढ़ेंः चूरू: स्थगित की गई बोर्ड परीक्षा 18 जून से, Corona के कारण 12 नए केंद्र बनाए गए

आयुक्त द्वारका प्रसाद ने बताया कि कार्रवाई से पहले इन सभी लोगों को कई बार नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन बावजूद इनके द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया गया था. नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि नगर परिषद का शहर में अवैध अतिक्रमण और अवैध कॉम्प्लेक्स के खिलाफ कारवाई का अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा.

चूरू. जिला मुख्यालय पर सोमवार को नगर परिषद एक्शन मोड में नजर आया. जिसके तहत ना केवल बिना परमिशन अवैध रूप से बनाए गए कॉम्प्लेक्स को सीज करने की कारवाई की गई. बल्कि शहर के वार्ड संख्या 18 में अवैध अतिक्रमण पर पिला पंजा भी चलवाया गया.

एक्शन में चूरू नगर परिषद

नगर परिषद की इस कार्रवाई के दौरान दो थानों की पुलिस और लेडी पेट्रोलिंग पुलिस की टीम सहित नगर परिषद और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे. नगर परिषद आयुक्त ने बताया की पंखा रोड पर आंखों के अस्पताल के सामने सुरेंद्र सिंह पुत्र लादू सिंह द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के बनाए गए कॉम्प्लेक्स को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत कार्रवाई करते हुए कॉम्प्लेक्स को सीज करने की कार्रवाई की है.

इसी प्रकार नगर परिषद की टीम ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 18 में घरों के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कारवाई की. नगर परिषद की जेसीबी द्वारा बाकायदा घरों के बाहर पक्के निर्माण और रैंप और पेड़ पौधों के लिए ट्री गार्ड लगाकर किए गए अतिक्रमण को नगर परिषद की टीम ने ध्वस्त करवाया.

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आयुक्त द्वारका प्रसाद ने बताया कि कार्रवाई से पहले इन सभी लोगों को कई बार नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन बावजूद इनके द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया गया था. नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि नगर परिषद का शहर में अवैध अतिक्रमण और अवैध कॉम्प्लेक्स के खिलाफ कारवाई का अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा.

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