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चूरू में जान पर भारी जाम !...दो शराब ठेके 72 घंटे के लिए सीज

महामारी को दरकिनार कर खुलेआम त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन मॉडिफाइड की धज्जियां उड़ा रहे शराब ठेकेदार. जिस पर नगर परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी के निर्देश पर टीम ने शहर के दो शराब ठेकों को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया है.

action on two liquor contracts in churu
कोरोना काल में लापरवाही पर लगाम...
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Published : Jun 4, 2021, 8:23 AM IST

चूरू. कोरोना माहामारी के दौर में जान पर जाम भारी पड़ता नजर आ रहा है. यहां राज्य सरकार की ओर से जारी त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन मॉडिफाइड की शराब ठेकेदारों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है. जिसके बाद एक्शन में आई चूरू नगर परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी द्वारा गठित उड़न दस्ते की टीम ने गुरुवार को शहर में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब बिक्री करते हुए पाए जाने पर जिला मुख्यालय के नए बस स्टैंड स्थित दो शराब ठेकों को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया.

कोरोना काल में लापरवाही पर लगाम...

इसी प्रकार टीम ने लापरवाह लोगों के खिलाफ कारवाई करते हुए बिना मास्क घूमने वाले दर्जनों लोगों के चालान काटे. आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन के दौरान अनुमत दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक ही खोले जाने का समय निर्धारित किया गया है.

पढ़ें : AICC की कोविड टास्क फोर्स की वर्चुअल बैठक, डोटासरा बोले- राजस्थान में किए जा रहे सबसे ज्यादा टेस्ट

उन्होंने बताया कि निर्धारित समय के बाद दुकान खुली हुई पाए जाना गाइडलाइन उलंघन की श्रेणी में आता है. जिस पर टीम द्वारा सीज करने व जुर्माना राशि वसूलने आदि की कारवाई की गई है.

चूरू. कोरोना माहामारी के दौर में जान पर जाम भारी पड़ता नजर आ रहा है. यहां राज्य सरकार की ओर से जारी त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन मॉडिफाइड की शराब ठेकेदारों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है. जिसके बाद एक्शन में आई चूरू नगर परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी द्वारा गठित उड़न दस्ते की टीम ने गुरुवार को शहर में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब बिक्री करते हुए पाए जाने पर जिला मुख्यालय के नए बस स्टैंड स्थित दो शराब ठेकों को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया.

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इसी प्रकार टीम ने लापरवाह लोगों के खिलाफ कारवाई करते हुए बिना मास्क घूमने वाले दर्जनों लोगों के चालान काटे. आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन के दौरान अनुमत दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक ही खोले जाने का समय निर्धारित किया गया है.

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उन्होंने बताया कि निर्धारित समय के बाद दुकान खुली हुई पाए जाना गाइडलाइन उलंघन की श्रेणी में आता है. जिस पर टीम द्वारा सीज करने व जुर्माना राशि वसूलने आदि की कारवाई की गई है.

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