ETV Bharat / state

चूरू : दोहरे हत्याकांड के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

चूरू के एससी-एसटी कोर्ट के सेशन न्यायाधीश ने अल्सर के हनुमान सिंह को महेंद्र सुथार और सेठीराम की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हनुमान सिंह ने अक्टूबर 2015 में इन दोनों व्यक्तियों की पिकअप से टक्कर मारकर हत्या कर दी थी.

चूरू दोहरा हत्याकांड मामला, चूरू न्यूज, churu news, churu latest news, Accused of double murder churu, churu double murder case, दोहरे हत्याकांड चूरू की खबर
चूरू दोहरा हत्याकांड मामला, चूरू न्यूज, churu news, churu latest news, Accused of double murder churu, churu double murder case, दोहरे हत्याकांड चूरू की खबर
author img

By

Published : Dec 4, 2019, 7:12 PM IST

चूरू. जिले के एससी-एसटी कोर्ट के सेशन न्यायाधीश मोहम्मद अयूब खान ने दोहरे हत्याकांड के अभियुक्त हनुमान सिंह राजपूत को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अभियुक्त हनुमान सिंह पर आरोप था कि उसने अक्टूबर 2015 में आलसर-परसनेऊ में आलसर के महेंद्र सुथार और बीदासर के सेठीराम को पिकअप गाड़ी से टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी थी.

दोहरे हत्याकांड के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

इस मामले में राजलदेसर पुलिस ने जांच कर तफ्तीश रतनगढ़ के डीवाईएसपी (एससीएसटी) को सौंपी थी. इस मामले में हनुमान सिंह को दोषी मानते हुए पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था. सुनवाई व बहस के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा व अर्थदंड से दंडित किया है. इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने की.

यह भी पढ़ें- जयपुर: 10 लाख की लूट के आरोपियों का मिला सुराग, धरपकड़ के लिए बनी स्पेशल टीम सक्रिय

जागरण में जाने के दौरान कर दी थी हत्या :

महेंद्र सुथार और सेठीराम गोगामेडी जागरण में गए थे. वहां पर हनुमान सिंह ने उनको पिकअप से मारने की धमकी दी. इसके बाद में वे परसनेऊ जागरण मोटरसाइकिल से जा रहे थे. बाइक पंचर होने पर वे अपने किसी साथी का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान हनुमान सिंह ने पिकअप से टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी थी.

चूरू. जिले के एससी-एसटी कोर्ट के सेशन न्यायाधीश मोहम्मद अयूब खान ने दोहरे हत्याकांड के अभियुक्त हनुमान सिंह राजपूत को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अभियुक्त हनुमान सिंह पर आरोप था कि उसने अक्टूबर 2015 में आलसर-परसनेऊ में आलसर के महेंद्र सुथार और बीदासर के सेठीराम को पिकअप गाड़ी से टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी थी.

दोहरे हत्याकांड के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

इस मामले में राजलदेसर पुलिस ने जांच कर तफ्तीश रतनगढ़ के डीवाईएसपी (एससीएसटी) को सौंपी थी. इस मामले में हनुमान सिंह को दोषी मानते हुए पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था. सुनवाई व बहस के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा व अर्थदंड से दंडित किया है. इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने की.

यह भी पढ़ें- जयपुर: 10 लाख की लूट के आरोपियों का मिला सुराग, धरपकड़ के लिए बनी स्पेशल टीम सक्रिय

जागरण में जाने के दौरान कर दी थी हत्या :

महेंद्र सुथार और सेठीराम गोगामेडी जागरण में गए थे. वहां पर हनुमान सिंह ने उनको पिकअप से मारने की धमकी दी. इसके बाद में वे परसनेऊ जागरण मोटरसाइकिल से जा रहे थे. बाइक पंचर होने पर वे अपने किसी साथी का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान हनुमान सिंह ने पिकअप से टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी थी.

Intro:चूरू। एससी-एसटी कोर्ट के सेशन न्यायाधीश मोहम्मद अयूब खान ने दोहरे हत्याकांड के अभियुक्त आलसर के हनुमान सिंह राजपूत को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियुक्त हनुमान सिंह पर आरोप था कि उसने अक्टूबर 2015 में आलसर-परसनेऊ में आलसर के महेंद्र सुथार व बीदासर के सेठीराम को पिकअप गाड़ी से टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी थी। जिससे दोनों की मौत हो गई थी।
इस मामले में राजलदेसर पुलिस ने जांच कर तफ्तीश रतनगढ़ के डीवाईएसपी (एससीएसटी) को सौंपी थी। इस मामले में हनुमान सिंह को दोषी मानते हुए पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था। सुनवाई व बहस के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा व अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने की।


Body:-जागरण में जाने के दौरान कर दी थी हत्या
महेंद्र सुथार व सेठीराम गोगामेडी जागरण में गए थे। वहां पर हनुमान सिंह ने उनको पिकअप से मारने की धमकी दी। इसके बाद में वे परसनेऊ जागरण मोटरसाइकिल से जा रहे थे। बाइक पंचर होने पर वे अपने किसी साथी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान हनुमान सिंह ने पिकअप से टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी थी।


Conclusion:बाइट: काशीराम शर्मा, लोक अभियोजक, चूरू।
अल्सर के हनुमान सिंह को महेंद्र सुथार व सेठीराम की हत्या के मामले में एससी एसटी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हनुमान सिंह ने अक्टूबर 2015 में इन दोनों व्यक्तियों की पिकअप से टक्कर मारकर हत्या कर दी थी।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.