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4 माह की गर्भवती बहू और 22 माह की पोती पर डाला था गर्म तेल, आरोपी सास को मिली उम्रकैद

चूरू में साल 2012 के एक मामले में एडीजे रजना सराफ ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी सास रामचन्द्रो को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जिले के इस तिहरे हत्याकांड में चार माह की गर्भवती इंद्रा और उसकी 22 माह की बच्ची की उपचार के दौरान मौत हुई थी.

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चूरू ट्रिपल मर्डर केस
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Published : Jan 15, 2020, 7:14 PM IST

Updated : Jan 15, 2020, 7:50 PM IST

चूरू. जिले के बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड मामले में बुधवार को एडीजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी सास रामचन्द्रो को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

मृतका के पिता ने भानीपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया था कि साल 2006 में उसकी बेटी इंद्रा की शादी सरदारशहर के गांव देवासर के काशीराम के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही आरोपी सास ने इंद्रा को कम दहेज के लिए तंग परेशान करना शुरू कर दिया था.

चूरू ट्रिपल मर्डर केस

जिसके बाद 24 दिसंबर 2019 को आरोपी सास रामचन्द्रो ने घर के आंगन में अपनी 22 माह की बच्ची को दूध पिला रही इंद्रा पर गर्म तेल गिरा दिया था. जिसके बाद उपचार के दौरान मां और बेटी की मौत हो गई थी. साथ ही मृतक इंद्रा चार माह की गर्भवती भी थी.

यह भी पढ़ें- पतंगबाजी ने दिए बेजुबानों को जख्म, जयपुर में मांझे से घायल हुए 1257 पक्षी

बुधवार को 12 गवाहों के साक्ष्य के बाद न्यायधीश रंजना सराफ ने आरोपी सास रामचन्द्रो को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा से दंडित किया है. रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हत्याकांड में इंद्रा और उसके गर्भ में पल रहे चार माह के शिशु और उसकी 22 माह की दुधपिति बच्ची की मौत हुई थी.

चूरू. जिले के बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड मामले में बुधवार को एडीजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी सास रामचन्द्रो को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

मृतका के पिता ने भानीपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया था कि साल 2006 में उसकी बेटी इंद्रा की शादी सरदारशहर के गांव देवासर के काशीराम के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही आरोपी सास ने इंद्रा को कम दहेज के लिए तंग परेशान करना शुरू कर दिया था.

चूरू ट्रिपल मर्डर केस

जिसके बाद 24 दिसंबर 2019 को आरोपी सास रामचन्द्रो ने घर के आंगन में अपनी 22 माह की बच्ची को दूध पिला रही इंद्रा पर गर्म तेल गिरा दिया था. जिसके बाद उपचार के दौरान मां और बेटी की मौत हो गई थी. साथ ही मृतक इंद्रा चार माह की गर्भवती भी थी.

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बुधवार को 12 गवाहों के साक्ष्य के बाद न्यायधीश रंजना सराफ ने आरोपी सास रामचन्द्रो को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा से दंडित किया है. रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हत्याकांड में इंद्रा और उसके गर्भ में पल रहे चार माह के शिशु और उसकी 22 माह की दुधपिति बच्ची की मौत हुई थी.

Intro:चूरू_साल 2012 के एक मामले में एडीजे रजना सराफ ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी सास रामचन्द्रो को उम्रकैद की सजा सुनाई है.जिले के इस तिहरे हत्याकांड में चार माह की गर्भवती इंद्रा और उसकी 22 माह की बच्ची की उपचार के दौरान हुई थी मौत।


Body:चूरू जिले के बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड मामले में बुधवार को एडीजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कोर्ट ने आरोपी सास रामचन्द्रो को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है मृतका के पिता ने भानीपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया था कि साल 2006 में उसकी बेटी इंद्रा की शादी सरदारशहर तहसील के गांव देवासर के काशीराम के साथ हुई थी शादी के बाद से ही आरोपी सास ने इंद्रा को कम दहेज के लिए तंग परेशान करना शुरू कर दिया था जिसके बाद 24-09-2012 को आरोपी सास रामचन्द्रो ने घर के आंगन में अपनी 22 माह की बच्ची को दूध पिला रही इंद्रा पर गर्म तेल गिरा दिया था जिसके बाद उपचार के दौरान मा और बेटी की मौत हो गयी थी मृतक इंद्रा चार माह की गर्भवती भी थी।


Conclusion:बुधवार को 12 गवाहों के साक्ष्य के बाद न्यायधीश रंजना सराफ ने आरोपी सास रामचन्द्रो को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा से दंडित किया है रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हत्याकांड में इंद्रा और उसके गर्भ में पल रहे चार माह के शिशु और उसकी 22 माह की दुधपिति बच्ची की मौत हुई थी

बाईट_अनीश खान,अपरलोक अभियोजक चूरू
Last Updated : Jan 15, 2020, 7:50 PM IST
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