चूरू. जिले के बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड मामले में बुधवार को एडीजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी सास रामचन्द्रो को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
मृतका के पिता ने भानीपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया था कि साल 2006 में उसकी बेटी इंद्रा की शादी सरदारशहर के गांव देवासर के काशीराम के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही आरोपी सास ने इंद्रा को कम दहेज के लिए तंग परेशान करना शुरू कर दिया था.
जिसके बाद 24 दिसंबर 2019 को आरोपी सास रामचन्द्रो ने घर के आंगन में अपनी 22 माह की बच्ची को दूध पिला रही इंद्रा पर गर्म तेल गिरा दिया था. जिसके बाद उपचार के दौरान मां और बेटी की मौत हो गई थी. साथ ही मृतक इंद्रा चार माह की गर्भवती भी थी.
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बुधवार को 12 गवाहों के साक्ष्य के बाद न्यायधीश रंजना सराफ ने आरोपी सास रामचन्द्रो को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा से दंडित किया है. रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हत्याकांड में इंद्रा और उसके गर्भ में पल रहे चार माह के शिशु और उसकी 22 माह की दुधपिति बच्ची की मौत हुई थी.