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अब जिले में बिना कोविड रिपोर्ट के नहीं होगी एंट्री, यात्री 15 दिन के लिए होंगे क्वारंटीन

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Published : Apr 5, 2021, 2:59 AM IST

अंतरराज्यीय चेकपोस्ट पर आने वाले यात्रियों के आवागमन के संबंध में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ केके शर्मा ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. जिला कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि बाहर से आने वाले यात्रियों को जिले में प्रवेश करते समय 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है.

no entry in Chittorgarh without covid-19 report , rajasthan coronavirus update
अब जिले में बिना कोविड रिपोर्ट के नहीं होगी एंट्री

चित्तौड़गढ़. अंतरराज्यीय चेकपोस्ट पर आने वाले यात्रियों के आवागमन के संबंध में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ केके शर्मा ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. जिला कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि बाहर से आने वाले यात्रियों को जिले में प्रवेश करते समय 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है.

जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि कोई यात्री अगर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाए. इसी के साथ जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि स्थानिक चेकपोस्ट पर राउंड द क्लॉक कार्मिक तैनात रहें. इस हेतु राजस्व, पुलिस, चिकित्सा, पंचायतीराज, नगर निकाय, शिक्षा एवं अन्य विभागों के कार्मिक तैनात किये जाएं. कलक्टर ने निर्देश दिए हैं कि स्थापित चेकपोस्ट पर छाया-पानी की समुचित व्यवस्था हो, चेकपोस्ट पर आने वाले समस्त यात्रियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, ऐसे यात्री जो अपनी जांच रिपोर्ट नहीं ला रहे हैं, उनसे बंध पत्र भरवाया जाकर संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट या ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित किया जाए.

पढ़ें: अनकंट्रोल कोरोना पर सख्ती: राजस्थान सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें क्या बंद रहेगा-क्या खुलेगा?

इसी के साथ जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र में स्थापित अंतरराज्यीय चेकपोस्ट पर आने वाले यात्रियों का विवरण प्रतिदिन शाम 5 बजे तक प्रारूप में अनिवार्य रूप से भिजवाएं, जिसमें चेकपोस्ट का नाम, यात्रियों की संख्या, रिपोर्ट देने एवं न देने वाले व्यक्तियों की संख्या, बंध पत्र देने वाले यात्रियों की संख्या आदि जानकारी अनिवार्य रूप से हो.

होटल मीरा का नवाचार

चित्तौड़गढ़. कोरोना वैक्सीनेशन हेतु लोगों को प्रेरित करने के लिए होटल मीरा चितौड़गढ़ ने एक नवाचार किया है. तहसीलदार शिव सिंह के अनुसार होटल मीरा के निदेशक हरीश गुरनानी ने जिला कलेक्टर के के शर्मा को लिखे पत्र में अपने नवाचार की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन एवं अधिकारियों से प्रेरित होकर उन्होंने नवाचार शुरू किया है. इसके तहत जो भी व्यक्ति उनके होटल, बेकरी एवं स्वीट शॉप में कोरोना टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाएगा, उस व्यक्ति को उनके सभी आउटलेट्स पर 10 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी. ताकि चित्तौड़गढ़वासी टीकाकरण हेतु और प्रेरित हो सकें. तहसीलदार शिव सिंह ने कहा कि इस पहल से कोरोना टीकाकरण को लेकर लोग को और मोटिवेशन मिलेगा.

चित्तौड़गढ़. अंतरराज्यीय चेकपोस्ट पर आने वाले यात्रियों के आवागमन के संबंध में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ केके शर्मा ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. जिला कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि बाहर से आने वाले यात्रियों को जिले में प्रवेश करते समय 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है.

जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि कोई यात्री अगर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाए. इसी के साथ जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि स्थानिक चेकपोस्ट पर राउंड द क्लॉक कार्मिक तैनात रहें. इस हेतु राजस्व, पुलिस, चिकित्सा, पंचायतीराज, नगर निकाय, शिक्षा एवं अन्य विभागों के कार्मिक तैनात किये जाएं. कलक्टर ने निर्देश दिए हैं कि स्थापित चेकपोस्ट पर छाया-पानी की समुचित व्यवस्था हो, चेकपोस्ट पर आने वाले समस्त यात्रियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, ऐसे यात्री जो अपनी जांच रिपोर्ट नहीं ला रहे हैं, उनसे बंध पत्र भरवाया जाकर संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट या ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित किया जाए.

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इसी के साथ जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र में स्थापित अंतरराज्यीय चेकपोस्ट पर आने वाले यात्रियों का विवरण प्रतिदिन शाम 5 बजे तक प्रारूप में अनिवार्य रूप से भिजवाएं, जिसमें चेकपोस्ट का नाम, यात्रियों की संख्या, रिपोर्ट देने एवं न देने वाले व्यक्तियों की संख्या, बंध पत्र देने वाले यात्रियों की संख्या आदि जानकारी अनिवार्य रूप से हो.

होटल मीरा का नवाचार

चित्तौड़गढ़. कोरोना वैक्सीनेशन हेतु लोगों को प्रेरित करने के लिए होटल मीरा चितौड़गढ़ ने एक नवाचार किया है. तहसीलदार शिव सिंह के अनुसार होटल मीरा के निदेशक हरीश गुरनानी ने जिला कलेक्टर के के शर्मा को लिखे पत्र में अपने नवाचार की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन एवं अधिकारियों से प्रेरित होकर उन्होंने नवाचार शुरू किया है. इसके तहत जो भी व्यक्ति उनके होटल, बेकरी एवं स्वीट शॉप में कोरोना टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाएगा, उस व्यक्ति को उनके सभी आउटलेट्स पर 10 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी. ताकि चित्तौड़गढ़वासी टीकाकरण हेतु और प्रेरित हो सकें. तहसीलदार शिव सिंह ने कहा कि इस पहल से कोरोना टीकाकरण को लेकर लोग को और मोटिवेशन मिलेगा.

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