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चित्तौड़गढ़: बेगूं, बड़ीसादड़ी और कपासन नगर पालिका क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू, बिना अनुमति जुलूस रैली जनसभा पर पाबंदी - prohibition order apply in Begun, Badisadi

चित्तौड़गढ़ में बेगूं, बड़ीसादड़ी और कपासन नगर पालिका के आम चुनाव 2021 सम्पन्न कराएं जाने की घोषणा के साथ क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता 5 जनवरी से चुनाव प्रक्रिया समाप्ति लागू की गई. ये निषेधाज्ञा जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी की गई है.

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बेगूं, बड़ीसादड़ी और कपासन नगर पालिका क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू
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Published : Jan 6, 2021, 10:34 PM IST

चित्तौड़गढ़. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिले के बेगूं, बड़ीसादड़ी और कपासन नगर पालिका के आम चुनाव 2021 संपन्न कराएं जाने की घोषणा के साथ ही क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता 5 जनवरी से चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू हो गई है. जिला मजिस्ट्रेट के.के. शर्मा ने जिले में नगर पालिका के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने और चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बेगूं, बड़ीसादड़ी और कपासन नगर पालिका क्षेत्र में 5 जनवरी से 8 फरवरी की मध्य रात्रि तक निषेधाज्ञा लागू की है.

जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशानुसार निषेधाज्ञा के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्रों जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बी.एल. गन, एम.एल.गन, आदि का प्रयोग नही करना है. इसके अलावा तेज धारदार हथियारों जैसे तलवार, भाला, बरछी, चाकू, छुरी, गंडासा, कृपाण, कुल्हाड़ी, लाठी, फरसा इत्यादि या अन्य किसी भी प्रकार का घातक हथियार जिसे जनसाधारण को चोट पहुंचाने में प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो इसका प्रयोग नही होगा.

इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री और अति ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ व घातक रासायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और ना ही इसका प्रयोग करेगा. साथ ही कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल चुनाव प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर, झंडे, नारा लेखन आदि के लिए किसी भी राजकीय, सार्वजनिक परिसर का उपयोग सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नहीं करेगा.

पढ़ें: प्राचीन जल स्त्रोत भूले, घोसुण्डा बांध पर हुए आश्रित तो बढ़ा जल संकट

इसके अलावा कोई भी व्यक्ति या समूह आपत्तिजनक और किसी की संप्रदाय विशेष को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर, पेम्पलेट या अन्य कोई सामग्री का प्रकाशन नहीं करेगा. उक्त नगर पालिका क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति संप्रदाय, संस्था, राजनैतिक दल एवं अन्य, सक्षम अधिकारी से 24 घंटे पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी स्थान पर आम सभा, धरना, जुलुस रैली, प्रदर्शन आयोजित नहीं करेगा. साथ ही इन नगर पालिका क्षेत्रों में सड़कों, रास्तों और सार्वजनिक स्थलों पर सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति लिए बगैर किसी भी प्रकार का राजनैतिक आयोजन नहीं करेंगे. साथ ही कोई भी व्यक्ति मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों या पूजा के अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं करेगा.

चित्तौड़गढ़. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिले के बेगूं, बड़ीसादड़ी और कपासन नगर पालिका के आम चुनाव 2021 संपन्न कराएं जाने की घोषणा के साथ ही क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता 5 जनवरी से चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू हो गई है. जिला मजिस्ट्रेट के.के. शर्मा ने जिले में नगर पालिका के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने और चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बेगूं, बड़ीसादड़ी और कपासन नगर पालिका क्षेत्र में 5 जनवरी से 8 फरवरी की मध्य रात्रि तक निषेधाज्ञा लागू की है.

जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशानुसार निषेधाज्ञा के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्रों जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बी.एल. गन, एम.एल.गन, आदि का प्रयोग नही करना है. इसके अलावा तेज धारदार हथियारों जैसे तलवार, भाला, बरछी, चाकू, छुरी, गंडासा, कृपाण, कुल्हाड़ी, लाठी, फरसा इत्यादि या अन्य किसी भी प्रकार का घातक हथियार जिसे जनसाधारण को चोट पहुंचाने में प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो इसका प्रयोग नही होगा.

इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री और अति ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ व घातक रासायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और ना ही इसका प्रयोग करेगा. साथ ही कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल चुनाव प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर, झंडे, नारा लेखन आदि के लिए किसी भी राजकीय, सार्वजनिक परिसर का उपयोग सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नहीं करेगा.

पढ़ें: प्राचीन जल स्त्रोत भूले, घोसुण्डा बांध पर हुए आश्रित तो बढ़ा जल संकट

इसके अलावा कोई भी व्यक्ति या समूह आपत्तिजनक और किसी की संप्रदाय विशेष को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर, पेम्पलेट या अन्य कोई सामग्री का प्रकाशन नहीं करेगा. उक्त नगर पालिका क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति संप्रदाय, संस्था, राजनैतिक दल एवं अन्य, सक्षम अधिकारी से 24 घंटे पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी स्थान पर आम सभा, धरना, जुलुस रैली, प्रदर्शन आयोजित नहीं करेगा. साथ ही इन नगर पालिका क्षेत्रों में सड़कों, रास्तों और सार्वजनिक स्थलों पर सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति लिए बगैर किसी भी प्रकार का राजनैतिक आयोजन नहीं करेंगे. साथ ही कोई भी व्यक्ति मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों या पूजा के अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं करेगा.

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