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Minor rape case: छात्रा से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा - छात्रा से दुष्कर्म मामले में दोषी

चित्तौड़गढ़ में मार्च 2019 में सामने आए छात्रा से रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है. दोषी को 10 के कारावास की सजा सुनाई गई (10 years prion to minor rape convict) है.

10 years prion to minor rape convict
दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा
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Published : Jan 24, 2023, 7:59 PM IST

चित्तौड़गढ़. नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल का कारावास और जुर्माना सुनाया. मामला मार्च 2019 का है. रिपोर्ट के अनुसार नवीं कक्षा की छात्रा को आरोपी बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया और दुष्कर्म किया.

विशिष्ट लोक अभियोजक अफजल मोहम्मद शेख ने बताया कि 9 मार्च, 2019 को सदर निंबाहेड़ा थाना अंतर्गत एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री नवीं कक्षा की छात्रा है. वह सुबह स्कूल गई थी. लेकिन शाम होने तक भी घर नहीं लौटी. उसकी अपने स्तर पर तलाश भी की गई. लेकिन पता नहीं चल पाया. अपनी रिपोर्ट में उसने गांव के ही परशुराम धाकड़ पर उसे बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की शंका जाहिर की.

पढ़ें: पॉक्सो कोर्ट ने बालिका से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

रिपोर्ट दर्ज करते हुए पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज करते हुए आरोपी परशराम पुत्र शंभू लाल धाकड़ की तलाश की और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. विशिष्ट लोक अभियोजक के अनुसार मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी अमित गहलोत ने आरोपी को दोषी माना तथा आईपीसी की धारा 363 तथा 366 के अंतर्गत 7-7 साल का सश्रम कारावास और 5000-5000 रुपए का जुर्माना और धारा 376 (2)(N) एवं धारा 5 (L)/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष की कठोर कारावास और 25000 रुपए का अर्थदंड सुनाया.

चित्तौड़गढ़. नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल का कारावास और जुर्माना सुनाया. मामला मार्च 2019 का है. रिपोर्ट के अनुसार नवीं कक्षा की छात्रा को आरोपी बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया और दुष्कर्म किया.

विशिष्ट लोक अभियोजक अफजल मोहम्मद शेख ने बताया कि 9 मार्च, 2019 को सदर निंबाहेड़ा थाना अंतर्गत एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री नवीं कक्षा की छात्रा है. वह सुबह स्कूल गई थी. लेकिन शाम होने तक भी घर नहीं लौटी. उसकी अपने स्तर पर तलाश भी की गई. लेकिन पता नहीं चल पाया. अपनी रिपोर्ट में उसने गांव के ही परशुराम धाकड़ पर उसे बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की शंका जाहिर की.

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रिपोर्ट दर्ज करते हुए पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज करते हुए आरोपी परशराम पुत्र शंभू लाल धाकड़ की तलाश की और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. विशिष्ट लोक अभियोजक के अनुसार मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी अमित गहलोत ने आरोपी को दोषी माना तथा आईपीसी की धारा 363 तथा 366 के अंतर्गत 7-7 साल का सश्रम कारावास और 5000-5000 रुपए का जुर्माना और धारा 376 (2)(N) एवं धारा 5 (L)/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष की कठोर कारावास और 25000 रुपए का अर्थदंड सुनाया.

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