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चित्तौड़गढ़ में दो नाबालिगों का बाल विवाह रुका, परिजन पाबंद

चाइल्ड लाइन चित्तौड़गढ़ और डूंगला पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो नाबालिग बालिकाओं का बाल विवाह रुकवाया है.

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दो नाबालिगों का बाल विवाह रुका
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Published : Apr 23, 2021, 8:50 PM IST

चित्तौड़गढ़. चाइल्ड लाइन चित्तौड़गढ़ और डूंगला पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दो नाबालिग बालिकाओं का बाल विवाह रुकवाया है. मामले में चाइल्ड लाइन चित्तौड़गढ़ के निदेशक भोजराज सिंह ने बताया, डूंगला थाना क्षेत्र से 1098 पर चाइल्ड लाइन को सूचना मिली थी. थाना क्षेत्र के एक गांव में एक परिवार अपनी 14 और 12 साल की दो बालिकाओं का विवाह करने जा रहा है.

सूचना मिलने के बाद चाइल्ड लाइन समन्वयक भूपेन्द्र सिंह ने थाना प्रभारी डूंगला संग्राम सिंह को बाल-विवाह की जानकारी दी. सूचना मिलने के बाद डूंगला थाना पुलिस मौके पर पहुंच और परिजनो से दस्तावेजों की तस्दीक की. इसमें बालिकाएं नाबालिग पाई गईं. दोनों का विवाह 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को होना पाया गया. इसके बाद थाना प्रभारी बालिकाओं को लेकर मोहर सिंह बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट डूंगला के कार्यालय पहुंचे और उनके सामने परिजनों को पेश करते हुए पूरे मामले को रखा.

यह भी पढ़ें: डूंगरपुर में पुलिस ने रुकवाया बाल विवाह, परिजनों को किया पाबंद

इस पर उनके द्वारा परिजनों को पांबद किया गया, वे अपनी नाबालिग बालिकाओं की शादी न करें. थाना प्रभारी को आदेश दिया, बाल-विवाह किए जाने की संभावित तिथि पर मौके पर जाकर यह सुनिश्चित करें कि कहीं बाल विवाह तो नहीं किया जा रहा है और यदि पाबन्द किए जाने पर भी पाबंदशुदा व्यक्ति अपनी नाबालिग पुत्रियों का विवाह करते हुए पाया जाए तो उसके खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम- 2006 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाए.

चित्तौड़गढ़. चाइल्ड लाइन चित्तौड़गढ़ और डूंगला पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दो नाबालिग बालिकाओं का बाल विवाह रुकवाया है. मामले में चाइल्ड लाइन चित्तौड़गढ़ के निदेशक भोजराज सिंह ने बताया, डूंगला थाना क्षेत्र से 1098 पर चाइल्ड लाइन को सूचना मिली थी. थाना क्षेत्र के एक गांव में एक परिवार अपनी 14 और 12 साल की दो बालिकाओं का विवाह करने जा रहा है.

सूचना मिलने के बाद चाइल्ड लाइन समन्वयक भूपेन्द्र सिंह ने थाना प्रभारी डूंगला संग्राम सिंह को बाल-विवाह की जानकारी दी. सूचना मिलने के बाद डूंगला थाना पुलिस मौके पर पहुंच और परिजनो से दस्तावेजों की तस्दीक की. इसमें बालिकाएं नाबालिग पाई गईं. दोनों का विवाह 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को होना पाया गया. इसके बाद थाना प्रभारी बालिकाओं को लेकर मोहर सिंह बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट डूंगला के कार्यालय पहुंचे और उनके सामने परिजनों को पेश करते हुए पूरे मामले को रखा.

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इस पर उनके द्वारा परिजनों को पांबद किया गया, वे अपनी नाबालिग बालिकाओं की शादी न करें. थाना प्रभारी को आदेश दिया, बाल-विवाह किए जाने की संभावित तिथि पर मौके पर जाकर यह सुनिश्चित करें कि कहीं बाल विवाह तो नहीं किया जा रहा है और यदि पाबन्द किए जाने पर भी पाबंदशुदा व्यक्ति अपनी नाबालिग पुत्रियों का विवाह करते हुए पाया जाए तो उसके खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम- 2006 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाए.

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