कपासन (चित्तौड़गढ़). खुदरा मूल्य से अधिक दर में खाद बेचने पर खाद विक्रेता का अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया गया. सहायक कृषि अधिकारी प्रशांत जाटोलिया ने बताया कि सत्यनारायण शिव प्रकाश की फर्म की कृषकों के द्वारा उपखंड अधिकारी एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) को शिकायत की गई थी कि फर्म से खाद अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि से बेचा गया है.
इस पर कृषि उपनिदेशक दिनेश कुमार जागा के निर्देश पर हीरालाल सालवी, उर्वरक (बीज) कीटनाशी निरीक्षक और कृषि अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0), सहायक कृषि अधिकारी प्रशान्त कुमार जाटोलिया, सैयद शरीफ अली, कृषि पर्यवेक्षक एवं पारस मल रैगर कृषि पर्यवेक्षक की उपस्थिति में जांच की गई. जहां नीम खली का बैग अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मुल्य में विक्रय करना, फर्म पर स्टॉक पोजिशन, मुल्य सूची प्रदर्शित नहीं पाया गया.
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साथ ही फर्म द्वारा क्रेता को बिल नहीं दिया जाना पाया गया. फर्म का रेकार्ड अपूर्ण पाया गया, पोस मशीन एवं वास्तविक स्टॉक में अन्तर पाया गया. इस पर जांच अधिकारियों ने उर्वरक नियन्त्रण अधिनियम के तहत उर्वरक क्रय-विक्रय करने और खुर्दबुर्द करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. बता दें कि गांव कचोलिया का एक किसान इस फर्म पर नीमखली लेने के लए आया था. निमखली के बैग पर 650 मूल्य अंकित था, लेकिन दुकानदार ने ग्राहक से 1250 रुपए वसूल लिया. साथ ही बिल देने से भी मना कर दिया. इसके बाद किसान ने इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी और कृषि अधिकारी को शिकायत की थी.