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विवाहिता से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कारावास, जुर्माना - ETV Bharat Rajasthan News

चित्तौड़गढ़ में विवाहिता के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सेशन कोर्ट ने 10 साल की सजा (Woman raped in Chittorgarh) और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. आरोपी ने पीड़िता के पति की गैरमौजूदगी में वारदात को अंजाम दिया था.

Woman raped in Chittorgarh
Woman raped in Chittorgarh
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Published : Sep 29, 2022, 9:48 PM IST

चित्तौड़गढ़. विवाहिता के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 साल के कारावास (Woman raped in Chittorgarh) और अर्थदंड से दंडित किया. साथ ही पीड़िता को प्रति कर राशि पाने का हकदार मानते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश की प्रति भेजने के आदेश दिए गए. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमी पुरोहित ने यह फैसला सुनाया.

लोक अभियोजक शर्मा के अनुसार 18 जून 2021 को एक विवाहिता ने गंगरार पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी. पीड़िता की रिपोर्ट के अनुसार उसका पति दोपहर में खरीदारी के लिए मार्केट गया हुआ था. इसी दौरान गांव का ही एक युवक ने घर मे घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने इस संबंध में किसी को बताने पर पीड़िता को बच्चों सहित जान से मारने की भी धमकी दी.

पढ़ें. चित्तौड़गढ़ में विमंदित महिला से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने किया मामला दर्ज

इस कारण वह बचाव की गुहार नहीं लगा पाई. पति के आने के बाद उसने घटना की (10 years jail to Accused of Chittorgarh Rape Case) जानकारी दी और पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसके बाद पीठासीन अधिकारी ने गुरुवार को 26 वर्षीय युवक को दोषी मानते हुए उसे 10 साल का साधारण कारावास तथा 10000 का अर्थ दंड सुनाया है.

चित्तौड़गढ़. विवाहिता के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 साल के कारावास (Woman raped in Chittorgarh) और अर्थदंड से दंडित किया. साथ ही पीड़िता को प्रति कर राशि पाने का हकदार मानते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश की प्रति भेजने के आदेश दिए गए. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमी पुरोहित ने यह फैसला सुनाया.

लोक अभियोजक शर्मा के अनुसार 18 जून 2021 को एक विवाहिता ने गंगरार पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी. पीड़िता की रिपोर्ट के अनुसार उसका पति दोपहर में खरीदारी के लिए मार्केट गया हुआ था. इसी दौरान गांव का ही एक युवक ने घर मे घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने इस संबंध में किसी को बताने पर पीड़िता को बच्चों सहित जान से मारने की भी धमकी दी.

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इस कारण वह बचाव की गुहार नहीं लगा पाई. पति के आने के बाद उसने घटना की (10 years jail to Accused of Chittorgarh Rape Case) जानकारी दी और पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसके बाद पीठासीन अधिकारी ने गुरुवार को 26 वर्षीय युवक को दोषी मानते हुए उसे 10 साल का साधारण कारावास तथा 10000 का अर्थ दंड सुनाया है.

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