जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रेलवे के अधिवक्ता को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब पेश करने को कहा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश सुरेंद्र कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया कि व्यापार करने के लिए किसी भी तरह का आरक्षण का प्रावधान नहीं है. संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सभी नागरिकों को व्यापार करने का अधिकार है लेकिन कैटरिंग पॉलिसी के जरिए आरक्षण देकर इस अधिकार का हनन किया जा रहा है. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी किया है.