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रेलवे स्टॉल आवंटन में आरक्षण का प्रावधान क्यों- हाईकोर्ट - Railway Station

राजस्थान हाईकोर्ट ने कैटरिंग पॉलिसी 2017 के तहत रेलवे स्टेशन पर की जाने वाली स्टॉल आवंटन में आरक्षण का प्रावधान करने पर आईआरसीटीसी के सीएमडी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर
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Published : Apr 16, 2019, 2:34 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रेलवे के अधिवक्ता को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब पेश करने को कहा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश सुरेंद्र कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

रेलवे स्टॉल आवंटन में आरक्षण का प्रावधान क्यों- हाईकोर्ट
याचिका में कहा गया कि कैटरिंग पॉलिसी 2017 के पैरा 10 में स्टॉल आवंटन को लेकर आरक्षण का प्रावधान किया गया है जबकि नियमानुसार आरक्षण शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी सेवाओं में नियुक्ति को लेकर ही दिया जा सकता है.


याचिका में कहा गया कि व्यापार करने के लिए किसी भी तरह का आरक्षण का प्रावधान नहीं है. संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सभी नागरिकों को व्यापार करने का अधिकार है लेकिन कैटरिंग पॉलिसी के जरिए आरक्षण देकर इस अधिकार का हनन किया जा रहा है. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रेलवे के अधिवक्ता को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब पेश करने को कहा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश सुरेंद्र कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

रेलवे स्टॉल आवंटन में आरक्षण का प्रावधान क्यों- हाईकोर्ट
याचिका में कहा गया कि कैटरिंग पॉलिसी 2017 के पैरा 10 में स्टॉल आवंटन को लेकर आरक्षण का प्रावधान किया गया है जबकि नियमानुसार आरक्षण शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी सेवाओं में नियुक्ति को लेकर ही दिया जा सकता है.


याचिका में कहा गया कि व्यापार करने के लिए किसी भी तरह का आरक्षण का प्रावधान नहीं है. संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सभी नागरिकों को व्यापार करने का अधिकार है लेकिन कैटरिंग पॉलिसी के जरिए आरक्षण देकर इस अधिकार का हनन किया जा रहा है. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कैटरिंग पॉलिसी 2017 के तहत रेलवे स्टेशन पर की जाने वाली स्टॉल आवंटन में आरक्षण का प्रावधान करने पर आईआरसीटीसी के सीएमडी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं अदालत में हाजिर रेलवे के अधिवक्ता को इस संबंध में जवाब पेश करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश सुरेंद्र कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।


Body:याचिका में कहा गया कि कैटरिंग पॉलिसी 2017 के पैरा 10 में स्टॉल आवंटन को लेकर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जबकि नियमानुसार आरक्षण शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी सेवाओं में नियुक्ति को लेकर ही दिया जा सकता है। याचिका में कहा गया कि व्यापार करने के लिए किसी भी तरह का आरक्षण का प्रावधान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सभी नागरिकों को व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन कैटरिंग पॉलिसी के जरिए आरक्षण देकर इस अधिकार का हनन किया जा रहा है। इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी किया है।


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